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Kushinagar News: रेलवे की जमीन पर संचालित दुकानों को मिला नोटिस, मचा हड़कंप
Thu, 21 Sep 2023 11:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 21 Sep 2023 11:58 AM IST
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- कप्तानगंज से तमकुही रोड रेलवे स्टेशन तक रेलवे की जमीन पर संचालित होती हैं 400 से अधिक दुकानें
- एनईआर रेलवे के पीआरओ ने कहा- दोबारा आंवटन की प्रक्रिया की जाएगी
पडरौना। जिले में रेलवे की जमीन में संचालित दुकानदारों को कुछ दिन पहले रेलवे की तरफ से नोटिस मिला है। दुकानदारों को शॉपिंग लाइसेंस होल्डर की वैधता समाप्त होने की बात कहकर उन्हें 15 दिन के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस के मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दुकानदरों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुकानदार की दुकान खाली नहीं कराई जाएगी। बल्कि दुकान के दोबारा आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कुशीनगर जिले में बोदवार से तिनफेड़िया तक करीब 14 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें तीन रेलवे स्टेशन हाल्ट हैं। बोदरवार, कप्तानगंज, रामकोला, पडरौना, कठकुइयां, दुदही, तमकुही रोड समेत अन्य स्टेशन के आस-पास रेलवे की जमीन पर करीब 400 से अधिक दुकानें संचालित हैं। इन दुकानदारों से बीते करीब एक सप्ताह से रेलवे की तरफ से नोटिस दी जा रही है।
इसमें कहा गया है कि रेलवे मास्टर सर्कुलर (पाॅलिसी फाॅर मैनेजमेंट ऑफ रेलवे लैंड 4-10-2022) के तहत रेलवे शॉपिंग लाइसेंस होल्डर करार की वैधता समाप्त हो चुकी है। इसलिए रेलवे शॉपिंग प्लाटों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के तहत पुनः किया जाना है। इसलिए सभी लाइसेंसी दुकानदार नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रेलवे शॉपिंग प्लॉट खाली कर दें। निर्धारित समयावधि में रेलवे प्लॉट खाली नहीं करने पर रेलवे की तरफ से उन दुकानों को अनाधिकृत कब्जा मानकर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की तरफ से मिले नोटिस से रेलवे की भूमि पर संचालित आवंटित दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
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रेलवे की जमीन पर संचालित दुकानदारों को मिली नोटिस केवल दुकान आवंटन की वैधता समाप्त होने की है। किसी भी दुकानदार की दुकान खाली नहीं कराई जाएगी, बल्कि दोबारा आंवटन की प्रक्रिया की जाएगी। यदि दुकान खाली कराने की नोटिस मिली है तो उसे निरस्त समझें। दोबारा आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुन: नोटिस भेजी जाएगी।
- अशोक कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, एनईआर वाराणसी।
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- एनईआर रेलवे के पीआरओ ने कहा- दोबारा आंवटन की प्रक्रिया की जाएगी
पडरौना। जिले में रेलवे की जमीन में संचालित दुकानदारों को कुछ दिन पहले रेलवे की तरफ से नोटिस मिला है। दुकानदारों को शॉपिंग लाइसेंस होल्डर की वैधता समाप्त होने की बात कहकर उन्हें 15 दिन के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस के मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दुकानदरों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुकानदार की दुकान खाली नहीं कराई जाएगी। बल्कि दुकान के दोबारा आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कुशीनगर जिले में बोदवार से तिनफेड़िया तक करीब 14 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें तीन रेलवे स्टेशन हाल्ट हैं। बोदरवार, कप्तानगंज, रामकोला, पडरौना, कठकुइयां, दुदही, तमकुही रोड समेत अन्य स्टेशन के आस-पास रेलवे की जमीन पर करीब 400 से अधिक दुकानें संचालित हैं। इन दुकानदारों से बीते करीब एक सप्ताह से रेलवे की तरफ से नोटिस दी जा रही है।
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इसमें कहा गया है कि रेलवे मास्टर सर्कुलर (पाॅलिसी फाॅर मैनेजमेंट ऑफ रेलवे लैंड 4-10-2022) के तहत रेलवे शॉपिंग लाइसेंस होल्डर करार की वैधता समाप्त हो चुकी है। इसलिए रेलवे शॉपिंग प्लाटों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के तहत पुनः किया जाना है। इसलिए सभी लाइसेंसी दुकानदार नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रेलवे शॉपिंग प्लॉट खाली कर दें। निर्धारित समयावधि में रेलवे प्लॉट खाली नहीं करने पर रेलवे की तरफ से उन दुकानों को अनाधिकृत कब्जा मानकर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे की तरफ से मिले नोटिस से रेलवे की भूमि पर संचालित आवंटित दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
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रेलवे की जमीन पर संचालित दुकानदारों को मिली नोटिस केवल दुकान आवंटन की वैधता समाप्त होने की है। किसी भी दुकानदार की दुकान खाली नहीं कराई जाएगी, बल्कि दोबारा आंवटन की प्रक्रिया की जाएगी। यदि दुकान खाली कराने की नोटिस मिली है तो उसे निरस्त समझें। दोबारा आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुन: नोटिस भेजी जाएगी।
- अशोक कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, एनईआर वाराणसी।