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तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित भूमि विवाद निपटाएं : राज्यमंत्री
Wed, 06 Dec 2023 12:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 06 Dec 2023 12:59 AM IST
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कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक करते राज्य मंत्री राजस
पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान की अध्यक्षता में राजस्व वादों के निस्तारण के प्रगति की समीक्षा हुई। अधिकारियों को दोनों पक्षों की शिकायतें सुनकर गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। राज्य मंत्री ने तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित भूमि विवाद के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत विभिन्न न्यायालय जैसे एसडीएम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय में दर्ज धारा 24, 116, 34, 80 के तहत तीन वर्ष से अधिक सभी लंबित मामले को गंभीरता पूर्वक लें और संतुष्टिपरक निस्तारण करें। विधायकों ने क्षेत्र में लंबित राजस्व मामले अवगत कराते हुए चकबंदी के तहत अधिसूचित गांवों की जानकारी मांगी। बंदोबस्त अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि चकबंदी विभाग के तहत 17 ग्राम अधिसूचित हैं। इनमें 11 गांव अगस्त में अधिसूचित हुए हैं। छह गांव पूर्व से लंबित हैं। इस पर राज्य मंत्री ने इन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हाटा व रामकोला विधायक ने लंबे समय से कार्यरत एक ही क्षेत्रों के लेखपाल और कानूनगो का स्थानांतरण करने की मांग की। इस पर उन्होंने नियमानुसार हलका क्षेत्र परिवर्तन करने का निर्देश दिया। राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को राजस्व वाद और धारा 24 के तहत भूमि का सीमांकन करते समय दोनों पक्षों की आपत्तियां सुनने और पक्ष विपक्ष को समान महत्व देते हुए कार्रवाई कर वादों के निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की धारा 67 के तहत तहसीलवार लगाई गई क्षतिपूर्ति की धनराशि के सापेक्ष वसूल की गई धनराशि, खाली कराए गए कब्जे का क्षेत्रफल का अवरोही क्रम में सूची बनाकर समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे बड़े कब्जेदार व भूमाफियाओं का पता लगाया जा सके। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जारी करने तथा विभिन्न धाराओं में दायर वादों के निस्तारण में भी समय सीमा का अनुपालन करने का निर्देश दिया। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले में तहसील आपके द्वारा अभियान के तहत राजस्व वादों के निस्तारण की प्रक्रिया गुण एवं दोष के आधार पर शुद्धता एवं शीघ्रता से निस्तारित किया जा रहा है। धारा 24 एवं 116 के निस्तारण में जनपद की रैंकिंग दूसरा, धारा 34, 35 के निस्तारण में 8वीं और धारा 80 के मामलों के निस्तारण में 12वी रैंक प्राप्त हुई है।
इस दौरान एडीएम वैभव मिश्रा, सदर मनीष जायसवाल, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, हाटा विधायक मोहन वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, भाजपा जिला प्रभारी शकुंतला चौहान आदि मौजूद रहे।
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राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत विभिन्न न्यायालय जैसे एसडीएम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय में दर्ज धारा 24, 116, 34, 80 के तहत तीन वर्ष से अधिक सभी लंबित मामले को गंभीरता पूर्वक लें और संतुष्टिपरक निस्तारण करें। विधायकों ने क्षेत्र में लंबित राजस्व मामले अवगत कराते हुए चकबंदी के तहत अधिसूचित गांवों की जानकारी मांगी। बंदोबस्त अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि चकबंदी विभाग के तहत 17 ग्राम अधिसूचित हैं। इनमें 11 गांव अगस्त में अधिसूचित हुए हैं। छह गांव पूर्व से लंबित हैं। इस पर राज्य मंत्री ने इन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हाटा व रामकोला विधायक ने लंबे समय से कार्यरत एक ही क्षेत्रों के लेखपाल और कानूनगो का स्थानांतरण करने की मांग की। इस पर उन्होंने नियमानुसार हलका क्षेत्र परिवर्तन करने का निर्देश दिया। राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को राजस्व वाद और धारा 24 के तहत भूमि का सीमांकन करते समय दोनों पक्षों की आपत्तियां सुनने और पक्ष विपक्ष को समान महत्व देते हुए कार्रवाई कर वादों के निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की धारा 67 के तहत तहसीलवार लगाई गई क्षतिपूर्ति की धनराशि के सापेक्ष वसूल की गई धनराशि, खाली कराए गए कब्जे का क्षेत्रफल का अवरोही क्रम में सूची बनाकर समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे बड़े कब्जेदार व भूमाफियाओं का पता लगाया जा सके। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जारी करने तथा विभिन्न धाराओं में दायर वादों के निस्तारण में भी समय सीमा का अनुपालन करने का निर्देश दिया। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले में तहसील आपके द्वारा अभियान के तहत राजस्व वादों के निस्तारण की प्रक्रिया गुण एवं दोष के आधार पर शुद्धता एवं शीघ्रता से निस्तारित किया जा रहा है। धारा 24 एवं 116 के निस्तारण में जनपद की रैंकिंग दूसरा, धारा 34, 35 के निस्तारण में 8वीं और धारा 80 के मामलों के निस्तारण में 12वी रैंक प्राप्त हुई है।
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इस दौरान एडीएम वैभव मिश्रा, सदर मनीष जायसवाल, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, हाटा विधायक मोहन वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, भाजपा जिला प्रभारी शकुंतला चौहान आदि मौजूद रहे।
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