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Kushinagar News: पुलिस व परिवहन विभाग मिलकर करें अनफिट वाहनोंं पर कार्रवाई
Thu, 11 Jan 2024 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 11 Jan 2024 12:37 AM IST
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पडरौना। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को एडीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें जिले के ब्लैक स्पॉटों का सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण करते हुए सड़क सुरक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने सड़क पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों की निगरानी परिवहन, पुलिस और यातायात पुलिस को मिलकर करने के निर्देश दिया।
एडीएम वैभव मिश्र ने विद्यालयों में सड़क सुरक्षा समिति की अनिवार्य रूप से बैठक कराने पर जोर दिया। किसी भी सूरत में अनफिट वाहन का संचालन विद्यालय में न हो। इसकी निगरानी पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग मिलकर करे। उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया कि कोई भी ट्रैक्टर गन्ना ढुलाई के दौरान ओवर लोड न हो। चीनी मिल से संबंधित किराए के या स्वतंत्र गन्ने से लदी ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली में बाहर की तरफ साइड और बीच में बल्ब अवश्य लगाएं। ताकि घने कोहरे और गन्ने लदे होने के बावजूद बाहर से ही लाइट दिखाई दे। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देश दिया कि ऐसे मार्ग जो एनएच से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ते हों, वहां मार्ग को चौड़ीकर 120 डिग्री का बनाएं। जंक्शन के पहले ब्रेकर बनाएं, ताकि दुर्घटना की संभावना कम हो। एडीएम ने एआरएम को निर्देश दिया कि ऐसे बस ड्राइवर जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है। उनका विजिबिलिटी टेस्ट सीएमओ कार्यालय से जरूर कराएं। उन्होंने एनएच के 11 ब्लैक स्पॉट में से नौ ब्लैक स्पॉट पर 20 दिवस के भीतर लघु एवं दीर्घ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने प्रवर्तन कार्रवाई के लिए इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जो ओवर स्पीड वाहनों का आटोमेटिक चालान करेगा। उन्होंने कहा कि एनएच पर कार की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रक की अधिकतम स्पीड 80 किमी और स्टेट हाईवे पर कार की अधिकतम स्पीड 65 किमी व ट्रक की अधिकतम स्पीड 40 किमी प्रति घंटा है।
इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार, सीओ. सदर उमेश चंद्र भट्ट, एआरटीओ मोहम्मद अजीम, बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्या, रविंद्र किशोर यादव, अर्पित श्रीवास्तव, डॉ. रोहित कुमार, डॉ. आरडी कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
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एडीएम वैभव मिश्र ने विद्यालयों में सड़क सुरक्षा समिति की अनिवार्य रूप से बैठक कराने पर जोर दिया। किसी भी सूरत में अनफिट वाहन का संचालन विद्यालय में न हो। इसकी निगरानी पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग मिलकर करे। उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिया कि कोई भी ट्रैक्टर गन्ना ढुलाई के दौरान ओवर लोड न हो। चीनी मिल से संबंधित किराए के या स्वतंत्र गन्ने से लदी ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली में बाहर की तरफ साइड और बीच में बल्ब अवश्य लगाएं। ताकि घने कोहरे और गन्ने लदे होने के बावजूद बाहर से ही लाइट दिखाई दे। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देश दिया कि ऐसे मार्ग जो एनएच से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ते हों, वहां मार्ग को चौड़ीकर 120 डिग्री का बनाएं। जंक्शन के पहले ब्रेकर बनाएं, ताकि दुर्घटना की संभावना कम हो। एडीएम ने एआरएम को निर्देश दिया कि ऐसे बस ड्राइवर जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है। उनका विजिबिलिटी टेस्ट सीएमओ कार्यालय से जरूर कराएं। उन्होंने एनएच के 11 ब्लैक स्पॉट में से नौ ब्लैक स्पॉट पर 20 दिवस के भीतर लघु एवं दीर्घ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने प्रवर्तन कार्रवाई के लिए इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जो ओवर स्पीड वाहनों का आटोमेटिक चालान करेगा। उन्होंने कहा कि एनएच पर कार की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रक की अधिकतम स्पीड 80 किमी और स्टेट हाईवे पर कार की अधिकतम स्पीड 65 किमी व ट्रक की अधिकतम स्पीड 40 किमी प्रति घंटा है।
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इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार, सीओ. सदर उमेश चंद्र भट्ट, एआरटीओ मोहम्मद अजीम, बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्या, रविंद्र किशोर यादव, अर्पित श्रीवास्तव, डॉ. रोहित कुमार, डॉ. आरडी कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
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