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Kushinagar News: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 20 Sep 2024 06:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 20 Sep 2024 06:33 AM IST
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पडरौना। दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया।
अभियाेजन की ओर से बताया गया कि वादी मुकदमा ने कप्तानगंज थाने में तहरीर दी कि दो जून 2016 को उसकी 10 वर्षीय भांजी शाम करीब सात बजे घर से पश्चिम खड़ंजे की तरफ निकली थी। गांव का ही युवक उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। रात भर तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। अगले दिन सुबह आठ बजे पोखरी में उसका शव बरामद हुआ था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। विवेचना में रामगति निवासी साखोपार कप्तानगंज का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ज्योत्सना सिंह ने अभियुक्त रामगति को दोषी पाया। उसे धारा 302 में आजीवन कारावास व 30,000 रुपये अर्थदंड व धारा 201 भारतीय दंड संहिता में सात वर्ष की सजा व 10,000 रुपये अर्थदंड व पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 15,0000 रुपये अर्थदंड लगाया। उसको देवरिया जेल भेज दिया गया।
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अभियाेजन की ओर से बताया गया कि वादी मुकदमा ने कप्तानगंज थाने में तहरीर दी कि दो जून 2016 को उसकी 10 वर्षीय भांजी शाम करीब सात बजे घर से पश्चिम खड़ंजे की तरफ निकली थी। गांव का ही युवक उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। रात भर तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। अगले दिन सुबह आठ बजे पोखरी में उसका शव बरामद हुआ था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। विवेचना में रामगति निवासी साखोपार कप्तानगंज का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ज्योत्सना सिंह ने अभियुक्त रामगति को दोषी पाया। उसे धारा 302 में आजीवन कारावास व 30,000 रुपये अर्थदंड व धारा 201 भारतीय दंड संहिता में सात वर्ष की सजा व 10,000 रुपये अर्थदंड व पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 15,0000 रुपये अर्थदंड लगाया। उसको देवरिया जेल भेज दिया गया।
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