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Kushinagar News: विवादित भूमि पर 22 व्यक्तियों को दिया पट्टा निरस्त
Thu, 20 Mar 2025 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 20 Mar 2025 01:54 AM IST
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पडरौना। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर प्रेम कुमार राय की अदालत ने कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सेखपुरवा में 22 व्यक्तियों के पक्ष में 25 अगस्त 2023 को स्वीकृत आवासीय पट्टा को विधि विरुद्ध व अनियमित होने के कारण निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा है कि इस संबंध में यदि कोई स्थगन आदेश हो तो उसे वापस लिया जाता है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी को आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देश दिया गया है कि इस भूखंड को पूर्ववत की भांति नवीन परती के खाते में अंकित किया जाए।
इस संबंध में सेखपूरवा निवासी जवाहर पुत्र संत सिंह ने 21 सितंबर 2023 को वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि 25 अगस्त 2023 को विविध विरुद्ध गाटा संख्या 169/0.74 पर पट्टे का आवंटन किया गया है। शिकायतकर्ता पत्र के अनुसार 35 लोगों का पट्टा किया गया था। जांच में कुछ अपात्र होने से छंट गए थे। जो 22 लोग बचे थे उन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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इस संबंध में सेखपूरवा निवासी जवाहर पुत्र संत सिंह ने 21 सितंबर 2023 को वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि 25 अगस्त 2023 को विविध विरुद्ध गाटा संख्या 169/0.74 पर पट्टे का आवंटन किया गया है। शिकायतकर्ता पत्र के अनुसार 35 लोगों का पट्टा किया गया था। जांच में कुछ अपात्र होने से छंट गए थे। जो 22 लोग बचे थे उन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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