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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Kushinagar Court Awards Death Penalty To Man For Killing Wife And Two Minor Sons In 2021

Kushinagar News: 3 साल चली सुनवाई, आखिरकार पत्नी-2 बच्चों के कातिल को मिला मौत की सजा- जुर्माना भी

Sat, 30 May 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Sat, 30 May 2026 02:04 AM IST
सार

तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कठोरतम सजा देने की मांग की।

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Kushinagar Court Awards Death Penalty To Man For Killing Wife And Two Minor Sons In 2021
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक

विस्तार

साल 2021 में पत्नी व दो मासूम बेटों की हत्या के मामले में जिला अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने मामले को दुर्लभतम मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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पटहेरवा थाना क्षेत्र के बेलवा खुर्द (बेलवा कारखाना) निवासी अमर पुत्र अशोक गुप्ता ने वर्ष 2021 में तुर्कपट्टी थाने में बहनोई के खिलाफ तहरीर दी थी। उनके अनुसार, उनकी बहन निक्की की शादी वर्ष 2013 में तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के किशुनदास पट्टी निवासी राजेश गुप्ता पुत्र स्व. चंदू गुप्ता के साथ हुई थी।

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छह सितंबर, 2021 की रात साढ़े ग्यारह बजे राजेश ने चाकू, हसिया और पहसुल से गला रेतकर बहन व उसके दो मासूम बेटों शिवम (7) व आयुष (3) की हत्या कर दी।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कठोरतम सजा देने की मांग की।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजेश गुप्ता को जघन्यतम अपराध का दोषी करार दिया। साथ ही मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए मृत्यु दंड व तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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