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Kushinagar News: राशन की कालाबाजारी और अनियमितता की पुष्टि, कोटेदार पर केस
Thu, 05 Sep 2024 05:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 05 Sep 2024 05:29 AM IST
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मथौली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज वितरण में अनियमितता व कालाबाजारी की पुष्टि होने पर नारायनपुर के कोटेदार हीरालाल अंबे के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कप्तानगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। दुकान को निलंबित करते बगल के गांव लक्ष्मीपुर से संबद्ध कर दिया गया है।
मोतीचक ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरायनपुर में 27 अगस्त की रात कोटेदार हीरालाल अंबे का पिकअप से राशन की कालाबाजारी करते हुए गांव वालों ने वीडियो बना लिया था। इसके बाद सूचना पाकर स्थानीय पुलिस व पूर्ति निरीक्षक पहुंचे, जहां स्टॉक की जांच की गई। जांच में दो माह का राशन नहीं बांटने की पुष्टि हुई। पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार की जांच में 183 क्विंटल राशन की कालाबाजारी की भी पुष्टि हुई। पूर्ति निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट विभागीय अफसरों को भेज दी। अधिकारियों की ओर से मिले निर्देश के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कप्तानगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक मोतीचक विजय कुमार ने बताया कि राशन की कालाबाजारी व अनियमितता की पुष्टि होने के बाद तहरीर देकर केस दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही दुकान को निलंबित करते हुए बगल के गांव लक्ष्मीपुर के कोटेदार गुफरान से दुकान को संबद्ध कर दिया गया है।
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मोतीचक ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरायनपुर में 27 अगस्त की रात कोटेदार हीरालाल अंबे का पिकअप से राशन की कालाबाजारी करते हुए गांव वालों ने वीडियो बना लिया था। इसके बाद सूचना पाकर स्थानीय पुलिस व पूर्ति निरीक्षक पहुंचे, जहां स्टॉक की जांच की गई। जांच में दो माह का राशन नहीं बांटने की पुष्टि हुई। पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार की जांच में 183 क्विंटल राशन की कालाबाजारी की भी पुष्टि हुई। पूर्ति निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट विभागीय अफसरों को भेज दी। अधिकारियों की ओर से मिले निर्देश के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कप्तानगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक मोतीचक विजय कुमार ने बताया कि राशन की कालाबाजारी व अनियमितता की पुष्टि होने के बाद तहरीर देकर केस दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही दुकान को निलंबित करते हुए बगल के गांव लक्ष्मीपुर के कोटेदार गुफरान से दुकान को संबद्ध कर दिया गया है।
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