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संशोधित कापी- दिव्यांग महिला के खिलाफ विवेचक ने भेजी चार्जशीट

Tue, 19 Jul 2022 01:42 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 01:42 AM IST
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Chargesheet against Diyang Women
दिव्यांग महिला के खिलाफ विवेचक ने भेजी चार्जशीट
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पडरौना (कुशीनगर )। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हरपुर सुखाड़ में तीन साल पूर्व हुई मारपीट में विवेचक ने दिव्यांग महिला के खिलाफ भी चार्जशीट लगा दी। सोमवार को महिला अन्य अभियुक्तों संग जमानत कराने कोर्ट पहुंची तब मामला सामने आया।
दिव्यांग महिला को बिस्तर में लपेटकर परिजन कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी- एसटी एक्ट सुनील यादव ने महिला सहित तीनों अभियुक्तों को जमानत दे दी।
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मुकदमा वादी अहिरौली थाना क्षेत्र के हरपुर सुखाड़ निवासी राम रतन प्रसाद की पत्नी रजवंती देवी ने 19 अगस्त 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। थाना पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके नाती समीर प्रसाद पुत्र विनोद (6) साल गांव के बाहर मंदिर पर खेल रहा था। तभी उसके गांव के ही संदीप पुत्र वीरेंद्र ने गला दबाते हुए मारपीट की। मारपीट में वीरेंद्र की पत्नी रामावती ने भी साथ दिया। इस मामले में रामावती, वीरेंद्र और संदीप के खिलाफ मारपीट, जानमाल की धमकी देने और एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करके सीओ ने विवेचना की। विवेचक ने इसकी चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। जबकि रामावती पत्नी वीरेंद्र दोनों पैरों से दिव्यांग है। वह अपने पैर से न तो चल सकती है। न ही उठ सकती है।
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इसके बावजूद विवेचक ने उसे भी मारपीट, एससी-एसटी के मामले में दोषी पाया। इसकी जानकारी होने पर सोमवार को रामावती, वीरेंद्र और संदीप कोर्ट में जमानत कराने पहुंचे। कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी- एसटी एक्ट सुनील यादव ने तीनों को जमानत दे दी।
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