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Kushinagar News: प्राणघातक हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Sat, 04 May 2024 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 04 May 2024 02:47 AM IST
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पडरौना। प्राण घातक हमले के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने खारिज कर दी है। इन आरोपियों को कोर्ट से बार-बार नोटिस भेजा जा रहा था, इसके बाद भी वे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
तरयासुजान थाना क्षेत्र के दनियाणी निवासी नूरआजम खान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि मकान संबंधित विवाद को लेकर 15 अक्तूबर 2021 को सुबह करीब 11 बजे अब्दुल्लाह, रहमतुल्लाह व तारा हुसैन निवासी दनियाणी और शाहरुख निवासी सीसी रोड तमकुहीरोड थाना सेवरही ने उनके घर में घुस आए और मां, पत्नी और बहन को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपियों को कई बार समन भेजा, लेकिन आरोपी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए। न्यायालय ने गैरजमानती वारंट जारी किया। इसके बाद अब्दुल्लाह और रहमतुल्लाह ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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तरयासुजान थाना क्षेत्र के दनियाणी निवासी नूरआजम खान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि मकान संबंधित विवाद को लेकर 15 अक्तूबर 2021 को सुबह करीब 11 बजे अब्दुल्लाह, रहमतुल्लाह व तारा हुसैन निवासी दनियाणी और शाहरुख निवासी सीसी रोड तमकुहीरोड थाना सेवरही ने उनके घर में घुस आए और मां, पत्नी और बहन को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपियों को कई बार समन भेजा, लेकिन आरोपी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए। न्यायालय ने गैरजमानती वारंट जारी किया। इसके बाद अब्दुल्लाह और रहमतुल्लाह ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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