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Kushinagar News: दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Sun, 05 May 2024 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 05 May 2024 12:55 AM IST
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पडरौना। हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी गांव के युवक का आना-जाना था। युवक ने किशोरी से नजदीकी बढ़ा ली और फोन पर बातें करने लगा। विरोध करने पर किशोरी के भाई की पिटाई की दी। इसकी जानकारी होने पर किशोरी की मां ने आरोपी युवक और उसके दोस्त पर छेड़खानी का केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपी युवक की जमानत याचिका कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी।
हाटा कोतवाली पुलिस को किशोरी की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि पति घर पर नहीं रहते हैं। घर पर सिकटिया गांव निवासी अक्षय कुमार पटेल का आना-जाना था। युवक हमारी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर झांसे में ले लिया और मोबाइल पर बातें करने लगा और उसके साथ छेड़खानी करता था। इसका विरोध करने पर धमकी दी और बेटे की अपने दोस्त दुखी के साथ मिलकर पिटाई की। मार्च 2024 में पुलिस ने छेड़खानी का अक्षय कुमार पटेल पर केस दर्ज किया। किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का धारा बढ़ा दी। अक्षय कुमार पटेल ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विषेश न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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हाटा कोतवाली पुलिस को किशोरी की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि पति घर पर नहीं रहते हैं। घर पर सिकटिया गांव निवासी अक्षय कुमार पटेल का आना-जाना था। युवक हमारी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर झांसे में ले लिया और मोबाइल पर बातें करने लगा और उसके साथ छेड़खानी करता था। इसका विरोध करने पर धमकी दी और बेटे की अपने दोस्त दुखी के साथ मिलकर पिटाई की। मार्च 2024 में पुलिस ने छेड़खानी का अक्षय कुमार पटेल पर केस दर्ज किया। किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का धारा बढ़ा दी। अक्षय कुमार पटेल ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विषेश न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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