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हत्यारिन पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला कौशाम्बी
Updated Tue, 19 May 2015 01:42 AM IST
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मंझनपुर। हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ की 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी वसूलने का आदेश दिया है। चार साल पहले महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से पति को मौत के घाट उतार दिया था।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी (क्रिमिनल) त्रिलोकीचंद्र केसरवानी के मुताबिक 09 जून 2010 की रात सरायअकिल के रक्सराई गांव निवासी कैरा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक का शव सुबह घर के भीतर आंगन में खून से लथपथ पड़ा मिला था। मृतक के चचेरे भाई सुरेन्द्र कुमार पुत्र शारदा प्रसाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद मृतक की पत्नी चंपा देवी और पड़ोसी बुद्दन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा एडीजे तृतीय की अदालत में चला। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चंपा देवी और बुद्दन को कैरा की हत्या में दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 15-15 हजार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी (क्रिमिनल) त्रिलोकीचंद्र केसरवानी के मुताबिक 09 जून 2010 की रात सरायअकिल के रक्सराई गांव निवासी कैरा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक का शव सुबह घर के भीतर आंगन में खून से लथपथ पड़ा मिला था। मृतक के चचेरे भाई सुरेन्द्र कुमार पुत्र शारदा प्रसाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद मृतक की पत्नी चंपा देवी और पड़ोसी बुद्दन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा एडीजे तृतीय की अदालत में चला। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चंपा देवी और बुद्दन को कैरा की हत्या में दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 15-15 हजार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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