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सुनाई सजा : दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 13 May 2022 09:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 May 2022 09:25 PM IST
सार

अभियोजन के मुताबिक करारी कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाला व्यक्ति 26 सितंबर 2009 को परिवार के साथ घर के बाहर सो रहा था। रात को हाजापुर गांव निवासी मुन्नू उर्फ सुखराम छह वर्षीय बालिका को अगवा कर ले गया।

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Life imprisonment to the person who killed the girl after rape
अदालत। - फोटो : social media

विस्तार

पांच साल पहले घर के बाहर सो रही बालिका को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी कर हत्या करने वाले को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो लाख 70  हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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अभियोजन के मुताबिक करारी कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाला व्यक्ति 26 सितंबर 2009 को परिवार के साथ घर के बाहर सो रहा था। रात को हाजापुर गांव निवासी मुन्नू उर्फ सुखराम छह वर्षीय बालिका को अगवा कर ले गया। अगले दिन गांव के बाहर बालिका की निर्वस्त्र लाश किलनहाई नदीं में उतराती मिली। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के साथ आप्राकृतिक दुष्कर्म की भी बात सामने आई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी मुन्नू के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामला अपर जिला जज कक्ष संख्या नौ योगेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने 10 गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपी को सख्त सजा सुनाए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी मुन्नू को आजीवन कारावास व 2.70 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
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हरियाणा में भीमासूम से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या
करारी इलाके में बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले की विवेचना के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी हासिल हुई। पता चला कि आरोपी ने हरियाणा के पानीपत शहर में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। उस मामले में वह नामजद है। मामला पानीपत की अदालत में विचाराधीन है।

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