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नींबूलाल हत्याकांड: भाई-भतीजे की जमानत नामंजूर
Sun, 19 May 2019 12:38 AM IST
विनोद सिंह
Kaushambi
Kaushambi
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 19 May 2019 12:38 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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पइंसा के चर्चित नींबूलाल हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने आरोपी भाई-भतीजे की जमानत अर्जी नामंजूद कर दी। शासकीय अधिवक्ता के कड़े ऐतराज के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया।
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पइंसा इलाके के कइमा निवासी नींबूलाल पुत्र रामअवतार को 26 अप्रैल की रात मौत के घाट उतार दिया गया था। जायदाद की खातिर भाई सुरेन्द्र व भतीजे रमेश पटेल ने ही उसकी हत्या की थी। जुर्म छिपाने के लिए हत्यारोपी सुरेन्द्र ने खुद ही अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। चार दिन बाद ही घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने आरोपी भाई-भतीजे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। शनिवार को दोनों आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज महफूज अली ने बेल नामंजूर कर दी। अब आरोपियों को सलाखों से बाहर आने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा।
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