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रासुका की कार्रवाई को एडवाइजरी बोर्ड की हरी झंडी
Updated Sat, 14 Jul 2018 12:41 AM IST
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मंझनपुर। पशु तस्कर रईश के खिलाफ की गई एनएसए की कार्रवाई को एडवाइजरी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब वह साल भर तक सलाखों के पीछे ही रहेगा।
करारी कोतवाली क्षेत्र के उखैया खास गांव में 17 नवम्बर 2017 को एक कुएं से प्रतिबंधित मवेशी का कटा हुआ सिर बरामद किया गया था। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद हिंदू संगठनों के आक्रोश पर काबू पा सकी थी। मामले में मुख्य आरोपी रईश पुत्र जहीर निवासी तुर्तीपुर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। 31 मई 2018 को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया। इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी गई। चार जुलाई को लखनऊ में एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश होकर डीएम-एसपी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ने एनएसए की कार्रवाई को संस्तुति प्रदान कर दी। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रासुका लगने के बाद अब आरोपी साल भर तक जेल में ही रहेगा।
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करारी कोतवाली क्षेत्र के उखैया खास गांव में 17 नवम्बर 2017 को एक कुएं से प्रतिबंधित मवेशी का कटा हुआ सिर बरामद किया गया था। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद हिंदू संगठनों के आक्रोश पर काबू पा सकी थी। मामले में मुख्य आरोपी रईश पुत्र जहीर निवासी तुर्तीपुर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। 31 मई 2018 को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया। इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी गई। चार जुलाई को लखनऊ में एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश होकर डीएम-एसपी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ने एनएसए की कार्रवाई को संस्तुति प्रदान कर दी। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रासुका लगने के बाद अब आरोपी साल भर तक जेल में ही रहेगा।