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दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की कैद
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:58 AM IST
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मंझनपुर। विधवा भयाहू से दुष्कर्म का प्रयास किए जाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है। घटना सरायअकिल इलाके में वर्ष 2013 में हुई थी।
सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। 19 सितंबर 2013 की रात इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर जेठ केशनलाल उसके घर में घुस आया और मनमानी करने लगा। इज्जत पर आफत देख पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर 21 सितंबर 2013 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद सरायअकिल पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। बुधवार को एफटीसी के जज अरविंद मिश्र ने प्रकरण की सुनवाई की। दोनों पक्षों के की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने आरोपी को पांच साल कैद व 20 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल और कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। 19 सितंबर 2013 की रात इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर जेठ केशनलाल उसके घर में घुस आया और मनमानी करने लगा। इज्जत पर आफत देख पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद कहीं भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर 21 सितंबर 2013 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद सरायअकिल पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। बुधवार को एफटीसी के जज अरविंद मिश्र ने प्रकरण की सुनवाई की। दोनों पक्षों के की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने आरोपी को पांच साल कैद व 20 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल और कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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