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मौत के स्वीमिंग पूल : 22 में से 17 बिना पंजीकरण के हो रहे संचालित

Wed, 15 Jul 2026 10:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 10:48 PM IST
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Swimming pools of death: 17 out of 22 operating without registration.
फोटो - 28 अमांपुर क्षेत्र में संचालित ​स्विंग पुल। स्रोत : संवाद
कासगंज। सिढ़पुरा क्षेत्र के धुमरी रोड स्थित के एक स्वीमिंग पूल में मंगलवार को डूबने से ताजपुर निवासी आठ साल के मासूम शिवा की मौत हो गई थी। हादसे ने जिले में चल रहे निजी स्वीमिंग पूलों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है।
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कासगंज जिले में संचालित कुल 22 निजी स्वीमिंग पूलों में से 17 बिना किसी कानूनी पंजीकरण के अवैध रूप से चल रहे हैं। केवल पांच पूल संचालकों के पास ही वैध लाइसेंस है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इन स्वीमिंग पूलों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
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अधिकांश पूलों पर न तो कोई प्रशिक्षित लाइफगार्ड (गोताखोर) तैनात है और न ही प्राथमिक उपचार, जीवन रक्षक ट्यूब या आपातकालीन बचाव उपकरण मौजूद हैं। हद तो यह है कि पूलों के पास गहराई की चेतावनी देने वाले बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं।
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हादसे के बाद बुधवार को प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी विवेक कुमार के नेतृत्व में जांच टीम मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया स्वीमिंग पूल के संचालन में लापरवाही सामने आई। जांच में पता चला कि पूल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था। इतना ही नहीं, वहां न तो प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात था और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पूल को सील कर दिया गया है।
सिढ़पुरा में हुए इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। शहर के मयंक बिंदल का कहना है कि यदि पूल पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात होते, तो इस मासूम की जान बचाई जा सकती थी। लोगों का आरोप है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रशासन इन अवैध पूलों को सील करने या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
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ये होना है जरूरी
निजी स्वीमिंग पूल पर प्रशिक्षित लाइफगार्ड, सीसीटीवी निगरानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा उपकरण, गहराई के स्पष्ट संकेतक और बच्चों के लिए अलग सुरक्षित क्षेत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए। रस्सी, लाइफ जैकेट व ट्यूब, ऑक्सीजन सिलिंडर, स्ट्रेचर मौके पर होना अनिवार्य है।

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वर्जन :
-स्वीमिंग पूल संचालन के लिए मानकों का पालन व पंजीकरण अनिवार्य है। चार स्वीमिंग पंजीकरण के चल रहे हैं। एक के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। बिना पंजीकरण के पूल संचालित करने वाले स्वामियों को नोटिस जारी किए है। - हरफूलसिंह, उप क्रीड़ा अधिकारी कासगंज।
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फोटो - 28 अमांपुर क्षेत्र में संचालित स्विंग पुल। स्रोत : संवाद

फोटो - 28 अमांपुर क्षेत्र में संचालित स्विंग पुल। स्रोत : संवाद

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