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Kasganj News: मासूम का अपहरण कर बेचने के आरोपी की जमानत खारिज
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कासगंज। मासूम का अपहरण कर बेचने के आरोपी की जिला जज न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए जिला जज ने जमानत निरस्त की है।
इसी वर्ष 2 मार्च को आशा देवी निवासी लालपुर ने चार वर्षीय मासूम भांजे चंदन के लापता होने की सूचना कोतवाली में दर्ज कराई। जिस समय मासूम लापता हुआ उस समय वह रेलवे लाइन के पास खेल रहा था।
इस मासूम का मोनू पाठक निवासी जागेश्वर गली हाथरस ने अपहरण कर लिया था और उसे तेलंगाना राज्य में बेच दिया। अगस्त माह में पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की थी। आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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इसी वर्ष 2 मार्च को आशा देवी निवासी लालपुर ने चार वर्षीय मासूम भांजे चंदन के लापता होने की सूचना कोतवाली में दर्ज कराई। जिस समय मासूम लापता हुआ उस समय वह रेलवे लाइन के पास खेल रहा था।
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इस मासूम का मोनू पाठक निवासी जागेश्वर गली हाथरस ने अपहरण कर लिया था और उसे तेलंगाना राज्य में बेच दिया। अगस्त माह में पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की थी। आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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