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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Four convicts sentenced to 10 years of rigorous imprisonment under the Gangster Act.

Kasganj News: गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

Wed, 15 Jul 2026 10:49 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 10:49 PM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्य प्रकाश आर्य की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना सुन्नगढ़ी में वर्ष 2018 में कृपाल, पप्पू, घनेंद्र उर्फ कृष्णवीर और लालू के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी से अनुमोदन कराया था।
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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुन्नगढ़ी ने न्यायालय में अपने बयान में बताया था कि आरोपियों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों का न्यायालय ने परीक्षण किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी माना।
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