{"_id":"685c2b0f74753a14380c4c88","slug":"four-accused-in-chandan-murder-case-got-bail-2025-06-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंदन हत्याकांड: चार दोषियों को जमानत...एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा, हाईकोर्ट से राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंदन हत्याकांड: चार दोषियों को जमानत...एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा, हाईकोर्ट से राहत
Wed, 25 Jun 2025 10:31 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Published by: अरुन पाराशर
Updated Wed, 25 Jun 2025 10:31 PM IST
सार
मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में मुनाजिर रफी, आमिर, आसिफ, इमरान सैफी को हाईकोर्ट से राहत मिली है।
विज्ञापन
चंदन गुप्ता का फाइल फोटो
- फोटो : संवाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में हुई चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने चार दोषियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इससे चंदन के परिजन चिंतित हैं। उन्होंने जमानत निरस्त कराने के लिए अदालत में अर्जी देने की बात कही।
बता दें कि इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 3 जनवरी 2025 को 28 आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से मुनाजिर रफी, आमिर, आसिफ, इमरान सैफी ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है जबकि अन्य 24 दोषियों ने भी जमानत अर्जी दाखिल कर रखी है।
चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने बताया कि अभी केवल चार दोषियों की जमानत मंजूर हुई है। फिलहाल आदेश नहीं आया है। वह जमानत को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि रुपये के अभाव में वह निजी वकील नहीं कर सके। सरकारी वकील कोर्ट में सही से पैरवी नहीं कर पाए। इसके चलते चार आरोपियों को जमानत मिल गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 3 जनवरी 2025 को 28 आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से मुनाजिर रफी, आमिर, आसिफ, इमरान सैफी ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है जबकि अन्य 24 दोषियों ने भी जमानत अर्जी दाखिल कर रखी है।
विज्ञापन
चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने बताया कि अभी केवल चार दोषियों की जमानत मंजूर हुई है। फिलहाल आदेश नहीं आया है। वह जमानत को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट की बड़ी बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि रुपये के अभाव में वह निजी वकील नहीं कर सके। सरकारी वकील कोर्ट में सही से पैरवी नहीं कर पाए। इसके चलते चार आरोपियों को जमानत मिल गई।
विज्ञापन