फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   court sentenced four convicts of murderous attack to 10-10 years rigorous imprisonment in Kasganj

Kasganj: जानलेवा हमले के 4 दोषियों को 10-10 साल सश्रम कारावास, महिला व मासूम को लगी थी गोली

Mon, 30 Jan 2023 09:35 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 30 Jan 2023 09:35 PM IST
सार

कासगंज में जानलेवा हमले के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया। दोषियों ने युवक को पीटते हुए घायल किया। साथ ही फायरिंग की जो पीड़ित की पत्नी और दुधमुहें बच्चे को लगी। इससे वह घायल हो गए। 

विज्ञापन
court sentenced four convicts of murderous attack to 10-10 years rigorous imprisonment in Kasganj
court new - फोटो : istock

विस्तार

कासगंज में सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की अदालत ने जानलेवा हमले के चार दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 44 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।

विज्ञापन


नगला गंगी गांव में 30 अप्रैल 2010 को बासुदेव अपने खेत पर गए थे। वहां पहले से मौजूद रामू, राजू, ओमकार, भगवंत ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटा। वह जान बचाकर अपने घर के पास पहुंचे तो पीछे से आरोपी भी आ गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए फिर से मारपीट शुरू कर दी। 
विज्ञापन


इसी बीच राजू ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली उनकी पत्नी ऊषा और गोद में मौजूद बेटे शिवम को लगी। परिजनों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


विवेचक ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर चारों को दोषी माना। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने चारों दोषियों को धारा 307 के तहत दस साल की सजा एवं धारा 323 के तहत 1-1 साल की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed