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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Accused denied relief in opium seizure case.

Kasganj News: अफीम बरामदगी के मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत

Sun, 09 Aug 2026 10:56 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2026 10:56 PM IST
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कासगंज। वाहन चेकिंग के दौरान एक कार के डैशबोर्ड से 485 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अनुतोष कुमार शर्मा ने आरोपी सुमंत की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 17 जुलाई 2026 की है जब पुलिस टीम अमांपुर फाटक से सहावर गेट की ओर चेकिंग कर रही थी। रेलवे कॉलोनी के पास एक संदिग्ध सफेद रंग की कार खड़ी मिली, जिसके चालक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया।
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पूछताछ और तलाशी के दौरान वाहन के डैशबोर्ड से पारदर्शी पन्नी में 485 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी सुमंत निवासी जिटौली, निधौलीकलां, एटा के पास इस नशीले पदार्थ को रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बरामदगी पर सवाल उठाते हुए एफएसएल रिपोर्ट आने तक जमानत की मांग की, जबकि अभियोजन ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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