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Kanpur News: शादी का झांंसा देकर दुष्कर्म करने में युवक को 10 साल की कैद
Thu, 29 Oct 2026 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 29 Oct 2026 01:37 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मार्च 2025 में पुलिस को शिकायती पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ट्रक ड्राइवर थे, जिनकी वर्ष 2023 में मृत्यु हो गई थी। पति के समय से ही घाटमपुर के नरसिंहपुर निवासी ट्रक चालक महेंद्र कुशवाहा का घर आना जाना था। पति की मृत्यु के बाद उसने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया और ट्रक खरीदने के लिए 19 लाख रुपये भी ले लिए। खेत व जेवर बेचकर उसने रुपये दिए लेकिन शादी का दबाव बनाने पर महेंद्र लगातार टाल-मटोल कर रहा था।
इसके बाद उसने किसी और से शादी कर ली। इस मामले में पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा। साथ ही विवेचना करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने वादी के बयान के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त महेंद्र कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड व 17 लाख रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिया है।
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सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मार्च 2025 में पुलिस को शिकायती पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ट्रक ड्राइवर थे, जिनकी वर्ष 2023 में मृत्यु हो गई थी। पति के समय से ही घाटमपुर के नरसिंहपुर निवासी ट्रक चालक महेंद्र कुशवाहा का घर आना जाना था। पति की मृत्यु के बाद उसने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया और ट्रक खरीदने के लिए 19 लाख रुपये भी ले लिए। खेत व जेवर बेचकर उसने रुपये दिए लेकिन शादी का दबाव बनाने पर महेंद्र लगातार टाल-मटोल कर रहा था।
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इसके बाद उसने किसी और से शादी कर ली। इस मामले में पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा। साथ ही विवेचना करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने वादी के बयान के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त महेंद्र कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड व 17 लाख रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिया है।
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