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Kanpur News: टैक्सी, बस और ट्रकों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

Thu, 01 Jan 2026 01:41 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 01:41 AM IST
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Vehicle location tracking system now mandatory in taxis, buses and trucks
कानपुर। यात्रियों की सुरक्षा और वाहनों की निगरानी के उद्देश्य से शासन ने एक जनवरी से टैक्सी, यात्री वाहन, परमिट से जुड़ी बसों और तीन टन से अधिक भार ढोने वाले ट्रकों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य कर दिया है। ओला-उबर से जुड़े टैक्सी वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा, हालांकि दोपहिया, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन इससे बाहर रखे गए हैं।
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जिले में बस, मोटर कैब, मैक्सी कैब के 11,627 वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में यह ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना होगा। इसके साथ ही नेशनल और प्रदेश परमिट वाले भारी वाहनों और हैजर्डस गुड्स ढोने वाले ट्रकों में भी वीएलटीडी अनिवार्य कर दिया गया है। नए पंजीकृत होने वाले वाहनों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने सभी एआरटीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के निर्देश पर मुख्यालय में अत्याधुनिक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से वाहनों की लाइव ट्रैकिंग, लोकेशन और निगरानी की जाएगी। वीएलटीडी के साथ मानक के अनुरूप आपातकालीन सहायता बटन (इमरजेंसी बटन) का होना भी अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सके।
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एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि पुराने वाहनों में वीएलटीडी की अनिवार्यता एक अप्रैल से लागू होगी। हालांकि, इसके बाद जिन वाहन स्वामियों ने डिवाइस नहीं लगवाई होगी, उनके नवीनीकरण, फिटनेस और पीयूसीसी से जुड़े कार्य नहीं किए जाएंगे। यह निर्देश सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं और तय समयसीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह गाइडलाइन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर लागू की गई है।
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जिले में संचालित टैक्सी वाहन
मैक्सी कैब- 205
मोटर कैब-3895
बस- 7527
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