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Kanpur News: टैक्स जमा कर कटवा दिया वाहन, पांच साल बाद भेज दी आरसी
Sat, 18 Nov 2023 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 18 Nov 2023 12:31 AM IST
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कानपुर देहात। कबाड़ हो चुके ऑटो का संपूर्ण टैक्स जमा कर वाहन स्वामी ने एआरटीओ के निर्देश पर वाहन कटवा दिया। पांच साल बाद बकाया टैक्स दर्शाकर आरसी जारी कर दी गई। संग्रह अमीन वसूली के लिए पहुंचा तब जानकारी हुई। वाहन स्वामी की शिकायत पर तहसीलदार ने जांच कराने की बात कही है।
अकबरपुर के टकटौली निवासी शिवकुमार के पास ऑटो थी। वाहन पुराना व कंडम होने पर उन्होंने 1 अगस्त 2018 में एआरटीओ कार्यालय में संपूर्ण टैक्स जमा कर वाहन कबाड़ में कटवाने के लिए आवेदन किया। इसके बाद 9 अगस्त 2018 को ऑटो अकबरपुर के चांद कबाड़ी के यहां कटवा दिया। इधर 11370 रुपये टैक्स बकाया की आरसी लेकर संग्रह अमीन उनके पास पहुंचा तब उन्हें जानकारी हुई। संपूर्ण टैक्स जमा कर वाहन कटवाने के बाद वसूली के लिए अक्टूबर 2023 में आरसी जारी किए जाने की शिकायत शिवकुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में की। उन्होंने बताया कि टैक्स जमा की रसीद है। अब पांच साल बाद संग्रह अमीन वसूली के लिए पहुंच तो वह सन्न रह गए। तहसीलदार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रकरण एआरटीओ कार्यालय से संबंधित है। एआरटीओ व संग्रह अमीन से जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इधर एआरटीओ प्रशासन प्रशांत तिवारी ने बताया कि उनके संज्ञान में प्रकरण नहीं हैं। यदि आरसी गलत जारी हुई है तो निरस्त किया जाएगा।
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अकबरपुर के टकटौली निवासी शिवकुमार के पास ऑटो थी। वाहन पुराना व कंडम होने पर उन्होंने 1 अगस्त 2018 में एआरटीओ कार्यालय में संपूर्ण टैक्स जमा कर वाहन कबाड़ में कटवाने के लिए आवेदन किया। इसके बाद 9 अगस्त 2018 को ऑटो अकबरपुर के चांद कबाड़ी के यहां कटवा दिया। इधर 11370 रुपये टैक्स बकाया की आरसी लेकर संग्रह अमीन उनके पास पहुंचा तब उन्हें जानकारी हुई। संपूर्ण टैक्स जमा कर वाहन कटवाने के बाद वसूली के लिए अक्टूबर 2023 में आरसी जारी किए जाने की शिकायत शिवकुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में की। उन्होंने बताया कि टैक्स जमा की रसीद है। अब पांच साल बाद संग्रह अमीन वसूली के लिए पहुंच तो वह सन्न रह गए। तहसीलदार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रकरण एआरटीओ कार्यालय से संबंधित है। एआरटीओ व संग्रह अमीन से जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इधर एआरटीओ प्रशासन प्रशांत तिवारी ने बताया कि उनके संज्ञान में प्रकरण नहीं हैं। यदि आरसी गलत जारी हुई है तो निरस्त किया जाएगा।
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