फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Two years imprisonment to the culprit under Gangster Act

Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल का कारावास

Thu, 20 Jun 2024 03:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 20 Jun 2024 03:17 AM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment to the culprit under Gangster Act
कानपुर देहात। करीब चार वर्ष पहले शिवली पुलिस ने कानपुर कबाड़ी मार्केट निवासी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले में सुनवाई कर आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

कानपुर नगर क्षेत्र के कबाड़ी मार्केट मरियमपुर निवासी पवन पर शिवली पुलिस ने उसके खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर वर्ष 2020 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पवन को दोष सिद्ध करते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed