Kanpur: जीटी रोड से बिल्हौर-दिल्ली का सफर हुआ महंगा, रात 12 बजे से लागू होंगी नए दरें, जानें अब-पहले का अंतर
Kanpur News: जीटी रोड पर पहले आईआईटी से मंधना के बीच एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हुआ था। वहां सर्विसलेन से वाहन आते-जाते थे। इसलिए निवादा शिवराजपुर टोल प्लाजा में टोलटैक्स की दरें करीब 30 प्रतिशत कम लागू की गई थीं।
विस्तार
कानपुर में जीटी रोड से बिल्हौर, दिल्ली का सफर शनिवार की रात 12:00 बजे से महंगा हो गया। शिवराजपुर निवादा टोल में 42 से 43 प्रतिशत टैक्स की वृदि्ध की गई है। एक तरफ कार का टोल टैक्स 135 रुपये देने पड़ेंगे, पहले 95 रुपये था। इसी तरह व्यावसायिक वाहनों के टोल टैक्स में 43 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इस टोल को एक बार पार करते समय न्यूनतम 135 रुपये और अधिकतम 865 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। शनिवार को इस टोल के बोर्ड में संशोधित टोल टैक्स की दरें अंकित की गईं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-91 (जीटी रोड के कानपुर - अलीगढ़ सेक्शन) का चौड़ीकरण करते हुए चार लेन का किया। पिछले साल इस पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया। पर, इस सेक्शन में आईआईटी के पास से मंधना तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। एनएचएआई के अनुसार इस टोल टैक्स में पहली बार वृद्धि की गई है।
जीटी रोड पर पहले आईआईटी से मंधना के बीच एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हुआ था। वहां सर्विसलेन से वाहन आते-जाते थे। इसलिए निवादा शिवराजपुर टोल प्लाजा में टोलटैक्स की दरें करीब 30 प्रतिशत कम लागू की गई थीं। अब फ्लाईओवर निर्माण पूरा हो चुका है और इससे वाहनों का आवागमन हो रहा है। इसलिए टोल टैक्स बढ़ाया गया है। नई दरें 2/3 नवंबर की रात 12:00 बजे से लागू हो जाएंगी। -अमन रोहिल्ला, परियोजना प्रबंधक, एनएचएआई
वाहनों की श्रेणी एकल यात्रा शुल्क पहले/अब 24 घंटे में वापसी पर शुल्क पहले/अब
कार, जीप, वैन, हल्का मोटर वाहन 95/135 140/200
हलका वाणिज्यिक वाहन, मिनी बस 150/215 225/325
बस या ट्रक (दो एक्सल) 315/455 475/680
तीन एक्सल के वाणिज्यिक वाहन 345/495 520/745
चार एक्सल से छह एक्सल वाले वाहन 500/715 745/1070
सात या उससे ज्यादा एक्सल वाले वाहन 605/865 910/1300
- नोट- स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन के लिए लागू मासिक पास की दर 340 रुपये निर्धारित की गई है। यह यूजर फीस प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के लिए लागू की गई है। इसी तरह कार, जीप, वैन और व्यावसायिक वाहनों के लिए मासिक पास (एक माह में 50 सिंगल जर्नी) की दर और कानपुर नगर जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की दरें भी संशोधित की गई हैं।