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Kanpur News: दूसरी तिमाही के टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज
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कानपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न फॉर्म-9 और फॉर्म-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही का टीडीएस रिटर्न 31 अक्तूबर तक और टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों व कंपनियों का आयकर रिटर्न 21 नवंबर 2026 तक दाखिल करना होगा।
मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि दो करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को फॉर्म-9 दाखिल करने से छूट दी गई है। इससे अधिक कारोबार होने पर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। एक जनवरी 2027 या इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिदिन 200 रुपये विलंब शुल्क लगेगा।
उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपये या अधिक सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को फॉर्म-9सी भी 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा। अब इस विवरण को चार्टर्ड अकाउंटेंट के बजाय कारोबारी स्वयं प्रमाणित करेंगे। विवरण के आधार पर अतिरिक्त करदेयता या अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने आने पर ब्याज सहित डीआरसी-03 के माध्यम से भुगतान करना होगा।
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मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि दो करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को फॉर्म-9 दाखिल करने से छूट दी गई है। इससे अधिक कारोबार होने पर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। एक जनवरी 2027 या इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिदिन 200 रुपये विलंब शुल्क लगेगा।
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उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपये या अधिक सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को फॉर्म-9सी भी 31 दिसंबर तक दाखिल करना होगा। अब इस विवरण को चार्टर्ड अकाउंटेंट के बजाय कारोबारी स्वयं प्रमाणित करेंगे। विवरण के आधार पर अतिरिक्त करदेयता या अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने आने पर ब्याज सहित डीआरसी-03 के माध्यम से भुगतान करना होगा।
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