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Kanpur News: रोडवेज के तीन कर्मचारी दोषमुक्त
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने रोडवेज परिवहन निगम के तीन कर्मचारियों को दोषमुक्त करार दिया है। राज्य सरकार ने रोडवेज परिवहन निगम में 36 साल पहले क्लीनर पद पर तैनात किए गए तीन कर्मचारियों के खिलाफ वाद दायर किया था।
इसमें राजपाल सिंह निवासी नगला रामसिंह, थाना बलदेव मथुरा, रनवीर सिंह निवासी भूलचंद्र की सराय, सदर बाजार, मथुरा व देवेंद्र सिंह निवासी हैवरा, थाना जसवंतनगर, इटावा शामिल थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम की न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इन लोगों ने आईटीआई उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र फर्जी लगाए थे।
कोर्ट ने इस मामले के साक्ष्य मांगे, तो परिवहन निगम सेवा प्रबंधक की ओर से बताया कि पुराने रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को कोर्ट ने आधारहीन माना। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी बनाए गए तीन रोडवेज कर्मियों को दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की।
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इसमें राजपाल सिंह निवासी नगला रामसिंह, थाना बलदेव मथुरा, रनवीर सिंह निवासी भूलचंद्र की सराय, सदर बाजार, मथुरा व देवेंद्र सिंह निवासी हैवरा, थाना जसवंतनगर, इटावा शामिल थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम की न्यायाधीश सुनीता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि इन लोगों ने आईटीआई उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र फर्जी लगाए थे।
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कोर्ट ने इस मामले के साक्ष्य मांगे, तो परिवहन निगम सेवा प्रबंधक की ओर से बताया कि पुराने रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को कोर्ट ने आधारहीन माना। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी बनाए गए तीन रोडवेज कर्मियों को दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की।
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