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यूपी: अपहरण कर मजदूर की हत्या में तीन दोस्तों को उम्रकैद, ईंट से चेहरा कुचल कर दी थी बेरहम मौत
Tue, 03 Sep 2019 06:52 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 03 Sep 2019 06:52 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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कन्नौज में मजदूरी दिलाने का झांसा देकर अपहरण के बाद हत्या के मामले में जिला जज ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चार साल पहले आरोपियों ने ईंट से चेहरा कुचल कर हत्या को अंजाम देकर कटरी इलाके में शव फेंक दिया था।
शहर के शिवाजी नगर सरायमीरा निवासी 40 वर्षीय मजदूर राजू शर्मा पुत्र राजकुमार के घर 12 फरवरी 2015 को उसके दोस्त इस्लाम पुत्र खलीकुल निवासी कुसुमखोर, शराफत पुत्र गुलाम अली निवासी कुम्हारनपुर्वा और दिनेश दोहरे पुत्र सोनेलाल निवासी खाड़ेदेवर गुरसहायगंज पहुंचे।
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शहर के शिवाजी नगर सरायमीरा निवासी 40 वर्षीय मजदूर राजू शर्मा पुत्र राजकुमार के घर 12 फरवरी 2015 को उसके दोस्त इस्लाम पुत्र खलीकुल निवासी कुसुमखोर, शराफत पुत्र गुलाम अली निवासी कुम्हारनपुर्वा और दिनेश दोहरे पुत्र सोनेलाल निवासी खाड़ेदेवर गुरसहायगंज पहुंचे।
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यह बिल्हौर में मजदूरी दिलाने का बहाना देकर बुला ले गए। 13 फरवरी की सुबह ग्रामीणाें ने गुरसहायगंज कोतवाली के इंदुइयागंज गांव में नलकूप के पास राजू शर्मा का शव देखा। मृतक के बड़े भाई केशकांत ने इस्लाम, शराफत और दिनेश के खिलाफ भाई का अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था।
तत्कालीन कोतवाल भुल्लन यादव ने मामले की छानबीन की थी। आरोपियों की निशानदेही पर खून से सनी ईंट, मृतक का खून से सना अंगौछा बरामद हुआ था। तीनों को जेल भेज दिया गया था। आरोपियों ने ईंट से कुचलकर राजू की हत्या को अंजाम दिया था। मंगलवार को जिला जज एमए अब्बासी ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता शालिम और नवीन दुबे ने बताया कि मृतक और आरोपियों में मित्रता थी। शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। जिजा जज ने तीनों पर 35-35 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।
तत्कालीन कोतवाल भुल्लन यादव ने मामले की छानबीन की थी। आरोपियों की निशानदेही पर खून से सनी ईंट, मृतक का खून से सना अंगौछा बरामद हुआ था। तीनों को जेल भेज दिया गया था। आरोपियों ने ईंट से कुचलकर राजू की हत्या को अंजाम दिया था। मंगलवार को जिला जज एमए अब्बासी ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता शालिम और नवीन दुबे ने बताया कि मृतक और आरोपियों में मित्रता थी। शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। जिजा जज ने तीनों पर 35-35 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।