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किशोरी गैंग रेप मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा
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मानिकपुर (चित्रकूट)। विकासखंड मानिकपुर के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के एक गांव मेें किशोरी से गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर पेड़ में लटका देने के मामले में तीन आरोपियों को सीबीसीआईडी और बहिलपुरवा पुलिस टीम ने पकड़ा है।
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2020 की रात नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया था। थानाध्यक्ष ने स्वयं मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज के साथ ही रेप व हत्या को आत्महत्या करार देने प्रयास किया था। याची ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की कोर्ट के निर्देश पर सीबीसीआईडी को जांच कर 12 जनवरी को कोर्ट में दाखिल करना था। मंगलवार को बहिलपुरवा थाना प्रभारी राजोल नागर ने बताया कि सीबीसीआईडी टीम के साथ संयुक्त अभियान में इस मामले में आरोपी लवकुश, लालमन व सोनू निवासी सेमरदहा को पकड़ा गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदहा के बहुचर्चित गैंगरेप व हत्या कर लाश पेड़ से लटकाने के मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूरे मामले में सीबीसीआईडी को जांच करने प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निदेश दिया था। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद शोएब ने सैंपल लेकर डीएनए ट्रस्ट के लिए लखनऊ भेजा गया था। कोर्ट ने 17 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था। आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान तथा न्यायमूर्ति एस. विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर दिया है।
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गौरतलब है कि 22 अगस्त 2020 की रात नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया था। थानाध्यक्ष ने स्वयं मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज के साथ ही रेप व हत्या को आत्महत्या करार देने प्रयास किया था। याची ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की कोर्ट के निर्देश पर सीबीसीआईडी को जांच कर 12 जनवरी को कोर्ट में दाखिल करना था। मंगलवार को बहिलपुरवा थाना प्रभारी राजोल नागर ने बताया कि सीबीसीआईडी टीम के साथ संयुक्त अभियान में इस मामले में आरोपी लवकुश, लालमन व सोनू निवासी सेमरदहा को पकड़ा गया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदहा के बहुचर्चित गैंगरेप व हत्या कर लाश पेड़ से लटकाने के मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूरे मामले में सीबीसीआईडी को जांच करने प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निदेश दिया था। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद शोएब ने सैंपल लेकर डीएनए ट्रस्ट के लिए लखनऊ भेजा गया था। कोर्ट ने 17 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था। आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान तथा न्यायमूर्ति एस. विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर दिया है।
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