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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   The feat of the impostor Guru, Raped the disciples wife, the court sentenced him to 10 years, fine of 13 thous

ढोंगी गुरु का कारनामा: शिष्य की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा, 13 हजार का अर्थदंड

Thu, 03 Aug 2023 04:33 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 03 Aug 2023 04:33 PM IST
सार

Hamirpur Crime: गुरु पर विश्वास करके उसे घर पर छोड़ दिया। बताया कि रात में उसकी पत्नी (पीड़िता) अपनी चारपाई पर सो रही थी। तभी जबरन उसे उठाकर अपनी चारपाई पर ले गया और दो बार दुष्कर्म किया।

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The feat of the impostor Guru, Raped the disciples wife, the court sentenced him to 10 years, fine of 13 thous
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हमीरपुर जिले में ढोंगी गुरु द्वारा अपने शिष्य की पत्नी के साथ जबरियन दुष्कर्म करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाती सिंह की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास व 13 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

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जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पति ने 29 जनवरी 2011 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पिछले 12 सालों से समता ग्रेनाइट में चौकीदार के पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी पिछले एक माह से बीमार है।
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उसका काफी इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिला, तो वह झाड़ फूंक का सहारा लिया। उसने अपने गुरु जनपद महोबा थाना खन्ना के ग्योंड़ी गांव निवासी दोषी शिवराम भगत को मध्य प्रदेश के बारीगढ़ से बुलवाया। बताया कि उसने आकर झाड़ फूंक की, तो कुछ आराम मिला।

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जबरन अपनी चारपाई पर ले गया और दो बार दुष्कर्म किया
इससे उसे उन पर ज्यादा विश्वास हो गया। बताया कि वह 26 जनवरी को निमंत्रण करने चला गया। गुरु पर विश्वास करके उसे घर पर छोड़ दिया। बताया कि रात में उसकी पत्नी (पीड़िता) अपनी चारपाई पर सो रही थी। तभी जबरन उसे उठाकर अपनी चारपाई पर ले गया और दो बार दुष्कर्म किया।

12 वर्षीय पुत्री देखती रही कुकृत्य
पीड़िता ने शोर मचाया तो कहा कि शोर मचाएगी, तो तेरे पति को तंत्र मंत्र द्वारा मार दूंगा और उसका मुंह दबा दिया। बताया कि आवाज सुनकर उसकी 12 वर्षीय पुत्री जग गई। जो सारा कुकृत्य देखती रही। जब सुबह चार बजे वह घर वापस लौटा, तो देखा कि उसकी पत्नी व बाबा दोनों साथ में लेटे थे।

पत्नी ने रोते-रोते बताई सारी दास्तान
जब उसने पत्नी को चारपाई से उठाया तो वह रोते हुए सारी दास्तान उसे बताई। बताया कि जैसे ही लोगों को बताने के लिए वह बाहर गया, तो मौका पाकर वह पैदल भाग खड़ा हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म सहित जानमाल की धमकी का मामला दर्ज किया।

10 वर्ष का कारावास व 13 हजार अर्थदंड
इसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। बताया कि अदालत ने दोषी शिवराम भगत को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित ने लोगों से ढोंगियों पर विश्वास न करने को कहा है। कहा कि पत्नी से सही इलाज कराएगा।

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