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कोर्ट में फर्जीवाड़ा: आरोपी की जगह भाई को खड़ा कर ले ली जमानत, कोर्ट ने आरोपी को किया तलब
Sat, 30 Jul 2022 08:47 PM IST
हिमांशु अवस्थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Sat, 30 Jul 2022 08:47 PM IST
सार
कानपुर कोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी की जगह भाई को खड़ा कर कोर्ट से जमानत करा ली गई। वादी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर कोर्ट में अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने आरोपी को तलब किया है।
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कानपुर कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कानपुर में विदेश में रहने वाले आरोपी की जगह उसके भाई को कोर्ट में खड़ा कर जमानत कराने का मामला सामने आया है। मुकदमे के वादी ने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) द्वितीय की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर असल आरोपी को आधार कार्ड के साथ तलब करने और फर्जीवाड़ा करने वाले भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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कोर्ट ने भी सूफियान को पासपोर्ट व पहचान पत्र के साथ तलब किया है। सुनवाई 30 अगस्त को होगी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र रोशन नगर निवासी जकी खान ने वर्ष 2012 में मोहल्ले के सूफियान आदि के खिलाफ गालीगलौज, मारपीट व जानमाल की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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20 जून 2019 को एसीएमएम द्वितीय की अदालत से सूफियान को जमानत मिल गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के परमियापुरवा निवासी राहुल कुमार निषाद व भगतपुरवा निवासी महेश चंद ने 20-20 हजार की सूफियान की जमानतें लीं। जकी के अधिवक्ता ताज मोहम्मद ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कोर्ट में एक अर्जी दी है।
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उन्होंने कहा कि सूफियान विदेश में रहता है और जमानत वाले दिन उसके भाई इमरान को कोर्ट में खड़ा कर सूफियान बताकर जमानत करा ली गई। जमानत प्रपत्रों में भी सूफियान की जगह इमरान की ही फोटो लगी है। कोर्ट मामले की जांच कर जा रही है।