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नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल का कारावास, चार साल पहले हुई थी घटना, जालौन का है आरोपी
Thu, 28 Jan 2021 11:33 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 28 Jan 2021 11:33 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
कानपुर देहात के सट्टी थाना क्षेत्र में पांच साल पहले नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने गुरुवार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त जालौन जिले का रहने वाला है।
सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में गांव चतला कदौरा जिला जालौन निवासी कालका कहार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त कालका कहार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली है। बताया कि ऐसे सभी मामलों में पुलिस लगातार मानीटरिंग करके पैरवी कर रही है।
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सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में गांव चतला कदौरा जिला जालौन निवासी कालका कहार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त कालका कहार को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली है। बताया कि ऐसे सभी मामलों में पुलिस लगातार मानीटरिंग करके पैरवी कर रही है।