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UP: हरेंद्र मसीह समेत छह आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, गिरफ्तारी पर रोक व मुकदमा निरस्त करने के लिए दाखिल की याचिका

Thu, 08 Aug 2024 01:05 PM IST
हिमांशु अवस्थी वाचस्पति पांडेय, अमर उजाला, कानपुर
वाचस्पति पांडेय, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 08 Aug 2024 01:05 PM IST
सार

Kanpur News: नजूल की जमीन पर कब्जेदारी के प्रयास के मामले में फरार आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक और मुकदमा निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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Six accused including Harendra Masih reached High Court, filed a petition to stop arrest and cancel the case
सिविल लाइंस नजूल की जमीन जहां कब्जे का प्रयास हुआ था वहां फिर तैनात की गई पीएसी - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में सिविल लाइंस स्थित नजूल की एक हजार करोड़ रुपये की जमीन कब्जाने के प्रयास के मामले में फरार चल रहे हरेंद्र मसीह समेत छह आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने और एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। बुधवार देर शाम जानकारी होने के बाद कोतवाली पुलिस हाईकोर्ट में जवाब तैयार करने में जुट गई है।

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28 जुलाई को प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने अपने साथियों संग मिलकर सिविल लाइंस स्थित नजूल की एक हजार करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस मामले में लेखपाल विपिन कुमार और जमीन पर काबिज सैमुअल गुरुदेव सिंह की तहरीर पर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया था।
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हालांकि मामले के आरोपी हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, जीतेश झा, मोहित बाजपेई, संदीप, विक्की चार्ल्स, अब्बास, जितेंद्र फरार हो गए थे। लगातार पड़ रही दबिश के बीच हरेंद्र मसीह, जीतेश झा, राहुल वर्मा, मोहित बाजपेई, अब्बास व विक्की चार्ल्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी और एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल कर दी है।

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आरोपियों को कोई राहत न मिल सके
सूत्रों के अनुसार बुधवार रात हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए पत्र आने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है। अलग अलग दाखिल की याचिकापुलिस सूत्रों के अनुसार हरेंद्र मसीह और जीतेश झा व अन्य ने हाईकोर्ट में पांच अगस्त को अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की है। इन सभी का रजिस्ट्रेशन छह अगस्त को हुआ है। पहली तारीख पर पुलिस शासकीय अधिवक्ता के साथ अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी, ताकि जिससे कि आरोपियों को कोई राहत न मिल सके।

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