Kanpur: शौकत अली की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट की टिप्पणी- जमानत दी तो कर सकता है विवेचना प्रभावित
Kanpur News: अभियोजन की ओर से शौकत को शातिर अपराधी बताकर उसके खिलाफ छह मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शौकत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जमानत दी, तो शौकत विवेचना को प्रभावित कर सकता है। इस टिप्पणी के साथ अपर जिला जज सप्तम आजाद सिंह ने गवाह को धमकाने, रंगदारी मांगने और न देने पर हत्या की कोशिश करने के मामले में आरोपी शौकत अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जाजमऊ आगजनी मामले में गवाह विष्णु कुमार सैनी को धमकी देने, पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने और रंगदारी के एवज में 41 हजार रुपये दिए जाने के बावजूद शेष रकम के लिए विष्णु को पीटने, हत्या के प्रयास में रिजवान सोलंकी, शौकत अली समेत पांच पर जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
रिपोर्ट में घटना 26 अक्तूबर व सात नवंबर की बताई गई थी। 26 अक्तूबर को कोर्ट में पेशी के दौरान शौकत और रिजवान जेल से लाए गए थे। तभी इन लोगों ने विष्णु को कोर्ट परिसर के बाहर धमकाया और रंगदारी मांगी। सात नवंबर को रंगदारी की पूरी रकम न देने पर विष्णु की हत्या की कोशिश की गई।
दोबारा भेज दिया गया था जेल
बचाव पक्ष की ओर से झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा गया। कोर्ट में बताया गया कि शौकत को जाजमऊ आगजनी मामले, गैंगस्टर मामले व एक अन्य मुकदमे में जमानत मिल चुकी थी। जेल से रिहाई का परवाना भी पहुंच गया था। रिहाई से पहले ही उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्जकर उसे दोबारा जेल भेज दिया गया।
छह मुकदमे दर्ज होने की बात कही
वहीं, अभियोजन की ओर से शौकत को शातिर अपराधी बताकर उसके खिलाफ छह मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शौकत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।