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हरदोई: पति सहित तीन पर तीन तलाक के मामले में रिपोर्ट, अगले दिन विदा कराने पर गुस्से में दिया तलाक

Sun, 25 Aug 2019 09:48 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sun, 25 Aug 2019 09:48 PM IST
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Report on triple talaq case including husband
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI
हरदोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भिठौली निवासी महिला ने पति समेत तीन लोगों पर तीन तलाक का मामला संडीला कोतवाली में दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ग्राम भिठौली निवासी शरीफा पुत्री सिराज हुसैन ने बताया कि उसकी शादी चार वर्ष पूर्व संडीला कस्बे के मोहल्ला सुंदरियाबाग निवासी नफीस पुत्र दरगाही के साथ हुई थी।
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शरीफा का आरोप है कि पति नफीस ने डेढ़ वर्ष पहले तलाक देने की धमकी देकर घर से भगा दिया था। इसके बाद सुलह-समझौते की कोशिशें परिजनों की ओर से की गईं। एक सप्ताह पहले ही दोनों परिवारों के बीच तय हुआ था कि पति विदा कराने आएगा। रविवार को पति नफीस, उसका भाई अनीस व पिता दरगाही विदा कराने के लिए आए। इसी बीच शरीफा की मां चाय बनाने चली गई।
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परिजनों ने कहा कि आज रात में यहीं रुकें और सोमवार सुबह विदा कराकर ले जाएं। इस पर नफीस ने गुस्से में आकर उससे तीन तलाक कह दिया और परिजनों के साथ लौट गया। घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए शरीफा ने रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि नफीस, उसके भाई अनीस व उसके पिता दरगाही के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

ये सजा हो सकती
मुस्लिम महिला (विवाह) संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3/4 के तहत आरोपी को तीन वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी किया जा सकता है। यह गैर जमानती अपराध है। साथ ही पूरे मामले में आरोपी पति को तब तक जमानत न दिए जाने का भी प्रावधान है, जब तक पीड़ित पत्नी की न सुनी जाए।
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