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साली के साथ जीजा ने पार कर दीं हैवानियत की सारी हदें, न्यायालय ने सुनाई सजा 

Sat, 14 Jul 2018 06:52 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Sat, 14 Jul 2018 06:52 PM IST
सार

- मौसेरे जीजा ने किया था दुष्कर्म
- न्यायालय ने बीस हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

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Rape case in Unnao, court ordered seven year sentence
डेमाे पिक

विस्तार

यूपी के उन्नाव जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने अाया है। यहां जीजा ने विवाहित साली के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। न्यायालय ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। जानें पूरा मामला... 
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Rape case in Unnao, court ordered seven year sentence
डेमाे पिक
सदर कोतवाली के कुद्दूखेड़ा निवासी पिंटू श्रीवास्तव पर तीन वर्ष पूर्व शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने बहू को धोखे से घर से ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि रिश्ते में मौसेरे जीजा पिंटू बहू को धोखे से घर से ले गया और बंधक बनाकर उसने बहू से दुष्कर्म किया। यही नहीं दुष्कर्म के बाद उसे दूसरे लोगों के सुपुर्द कर दिया था।

 
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Rape case in Unnao, court ordered seven year sentence
डेमाे पिक
मामले की जानकारी होने पर ससुरालीजनों ने बहू को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया था और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामप्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पिंटू को दुष्कर्म का दोषी पाया। इस पर पिंटू को सात साल कैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय में अधिवक्ता रामजीवन यादव ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की। 
 
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