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सिपाही की पत्नी लगा रही थाने के चक्कर, आरोप- 'बिना तलाक दूसरी शादी'
Fri, 28 Dec 2018 05:41 PM IST
प्रशांत कुमार
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 28 Dec 2018 05:41 PM IST
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यूपी के फर्रुखाबाद जिले में थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के महलई गांव निवासी महिला के सिपाही पति ने बगैर तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। पीड़िता पिता के साथ पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही है। पीड़िता के एक बेटी भी है।
महलई गांव निवासी चंद्रपाल सिंह ने पुत्री रीता की शादी वर्ष 2009 में जिला मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के आलीपुर खेड़ा निवासी सिपाही के साथ की थी। रीता की एक आठ वर्ष की बेटी है। शादी के बाद पति रीता को प्रताड़ित करने लगा। इस पर रीता ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। रीता देवी के मुताबिक अब वह मायके में पुत्री के साथ रह रही है।
आरोप है कि 20 जून 2018 को पति ने कायमगंज के अताईपुर जदीद मोहल्ला निवासी युवती से दूसरी शादी कर ली। उसे तलाक नहीं दिया है। जानकारी पर मऊदरवाजा थाने में पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।
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रीता के पिता चंद्रपाल सिंह ने बताया कि एक माह पहले दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना मऊदरवाजा में प्रार्थना पत्र दिया था। रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एसओ वेदप्रकाश पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। यदि मामला सिपाही का है तो जहां उसकी तैनाती है, वहां पर पीड़ित पक्ष तहरीर दे।
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महलई गांव निवासी चंद्रपाल सिंह ने पुत्री रीता की शादी वर्ष 2009 में जिला मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के आलीपुर खेड़ा निवासी सिपाही के साथ की थी। रीता की एक आठ वर्ष की बेटी है। शादी के बाद पति रीता को प्रताड़ित करने लगा। इस पर रीता ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। रीता देवी के मुताबिक अब वह मायके में पुत्री के साथ रह रही है।
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आरोप है कि 20 जून 2018 को पति ने कायमगंज के अताईपुर जदीद मोहल्ला निवासी युवती से दूसरी शादी कर ली। उसे तलाक नहीं दिया है। जानकारी पर मऊदरवाजा थाने में पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।
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रीता के पिता चंद्रपाल सिंह ने बताया कि एक माह पहले दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाना मऊदरवाजा में प्रार्थना पत्र दिया था। रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एसओ वेदप्रकाश पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। यदि मामला सिपाही का है तो जहां उसकी तैनाती है, वहां पर पीड़ित पक्ष तहरीर दे।