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आपत्तियों का निस्तारण कर रखा गया सुरक्षित
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कानपुर देहात। विकास भवन सभागार में जिले से आई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण की 345 आपत्तियों की जांच के बाद निस्तारण कर दिया गया है। इसके लिए तीन टीमें लगाई गईं थी। इधर, कोर्ट ने अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी है। डीपीआरओ का कहना है कि अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन करने पर रोक लगाने का आदेश शासन से दिया गया है। वहां से निर्देश मिलने पर सूची प्रकाशित की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तीन मार्च को आरक्षण की पहली सूची जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशन के बाद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पहली सूची के प्रशासन के बाद तीन दिन आपत्तियां मांगी गई थी। जिले से 141 ग्राम पंचायतों से 289, 16 क्षेत्र पंचायत सीट से 18, दो ब्लॉक प्रमुख की सीटों से चार आपत्तियां दर्ज की गईं। आपत्तियां की जांच व निस्तारण के लिए जिला प्रशासन की ओर से तीन टीमें बनाई गई। बुधवार व गुरुवार को विकास भवन सभागार में तीन टीमों ने दिन रात आपत्तियों की जांच की। शुक्रवार को आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया। सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत की कुछ सीटों पर फेरबदल हो सकता है। वहीं बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख सहित जिला पंचायत सदस्य में कोई फेरबदल की संभावना नहीं है।
डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अलग-अलग ब्लॉक से आई आपत्तियों को निस्तारण कर उसे सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यदि आरक्षण नीति में फेरबदल नहीं हुआ तो सुरक्षित की गई निस्तारण की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तीन मार्च को आरक्षण की पहली सूची जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशन के बाद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पहली सूची के प्रशासन के बाद तीन दिन आपत्तियां मांगी गई थी। जिले से 141 ग्राम पंचायतों से 289, 16 क्षेत्र पंचायत सीट से 18, दो ब्लॉक प्रमुख की सीटों से चार आपत्तियां दर्ज की गईं। आपत्तियां की जांच व निस्तारण के लिए जिला प्रशासन की ओर से तीन टीमें बनाई गई। बुधवार व गुरुवार को विकास भवन सभागार में तीन टीमों ने दिन रात आपत्तियों की जांच की। शुक्रवार को आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया। सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत की कुछ सीटों पर फेरबदल हो सकता है। वहीं बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख सहित जिला पंचायत सदस्य में कोई फेरबदल की संभावना नहीं है।
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डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अलग-अलग ब्लॉक से आई आपत्तियों को निस्तारण कर उसे सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यदि आरक्षण नीति में फेरबदल नहीं हुआ तो सुरक्षित की गई निस्तारण की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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