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अच्छी खबर: बिना पैसों के 15 मिनट में हासिल करिए पैन
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कानपुर। स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) हासिल करने के लिए अब आपको किसी एजेंसी संचालक या कैफे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लैपटॉप या स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो घर बैठे खुद ही अपना पैन जनरेट कर सकते हैं। वो भी महज 15 मिनट में और बिना पैसे दिए हुए। आयकर विभाग ने 28 मई 2020 को यह सुविधा शुरू की है। इसकी जानकारी अभी सिर्फ प्रोफेशनल लोगों तक ही सीमित है। आम लोग अभी इस प्रक्रिया के बारे में कम जानते हैं। बजट 2020-21 में आधार के ब्योरे के जरिये तत्काल ऑनलाइन पैन जारी करने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
तो आइए समझते हैं कि बिना पैसों के पैन कैसे जनरेट होता है। टैक्स मामलों की जानकार सीए ईशा गुप्ता बताती हैं कि तत्काल पैन चाहने के लिए आधार नंबर होना जरूरी है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर आधार का ब्योरा देकर ऑनलाइन स्थायी खाता नंबर (पैन) प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे उद्देश्य पैन आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है। पैन आवंटन की प्रक्रिया दस्तावेज रहित होगी और आवेदको को इलेक्ट्रानिक पैन नि:शुल्क जारी किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन : पैन हासिल करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। अपना वैध आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद उसे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी की जानकारी देनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक 15 अंक का स्वीकृति नंबर मिलेगा। आवेदक वैध आधार नंबर उपलब्ध कराकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकेगा। सफलतापूर्वक पैन आवंटन के बाद वह ई-पैन डाउनलोड कर सकेगा। ई-पैन आवेदक को उसके ई-मेल पर भी भेजा जाएगा।
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ऐसे समझें : वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर "Instant PAN through Aadhaar" के विकल्प पर क्लिक करें। इमें दो विकल्प मिलेंगे "Get New PAN" और "Check Status/Download PAN", इनमें से "Get New PAN" पर क्लिक करें। इसमें आधार नंबर फिर कैप्चा कोड भरें। इसके बाद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी डालने के बाद ई-मेल आईडी डालें और पैन कार्ड के लिए जरूरी जानकारी भरें। फॉर्म भरने के बाद महज 10 से 15 मिनट में आपको आपका पैन नंबर मिल जाएगा। इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है।
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31 मार्च 2021 तक जोड़ें आधार से पैन : कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 30 जून 2020 थी।
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तो आइए समझते हैं कि बिना पैसों के पैन कैसे जनरेट होता है। टैक्स मामलों की जानकार सीए ईशा गुप्ता बताती हैं कि तत्काल पैन चाहने के लिए आधार नंबर होना जरूरी है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर आधार का ब्योरा देकर ऑनलाइन स्थायी खाता नंबर (पैन) प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे उद्देश्य पैन आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है। पैन आवंटन की प्रक्रिया दस्तावेज रहित होगी और आवेदको को इलेक्ट्रानिक पैन नि:शुल्क जारी किया जाएगा।
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ऐसे करें आवेदन : पैन हासिल करने के लिए आवेदक को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। अपना वैध आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद उसे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी की जानकारी देनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक 15 अंक का स्वीकृति नंबर मिलेगा। आवेदक वैध आधार नंबर उपलब्ध कराकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकेगा। सफलतापूर्वक पैन आवंटन के बाद वह ई-पैन डाउनलोड कर सकेगा। ई-पैन आवेदक को उसके ई-मेल पर भी भेजा जाएगा।
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ऐसे समझें : वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर "Instant PAN through Aadhaar" के विकल्प पर क्लिक करें। इमें दो विकल्प मिलेंगे "Get New PAN" और "Check Status/Download PAN", इनमें से "Get New PAN" पर क्लिक करें। इसमें आधार नंबर फिर कैप्चा कोड भरें। इसके बाद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी डालने के बाद ई-मेल आईडी डालें और पैन कार्ड के लिए जरूरी जानकारी भरें। फॉर्म भरने के बाद महज 10 से 15 मिनट में आपको आपका पैन नंबर मिल जाएगा। इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है।
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31 मार्च 2021 तक जोड़ें आधार से पैन : कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 30 जून 2020 थी।