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Kanpur News: स्कूटर लूटने में एक आरोपी पर दोष सिद्ध

Wed, 27 Sep 2023 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Sep 2023 12:08 AM IST
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One accused convicted of robbing a scooter
फर्रुखाबाद। 32 वर्ष पहले मैनपुरी के युवक से स्कूटर लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कृष्ण कुमार ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। दूसरे आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
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जनपद मैनपुरी कोतवाली सदर करहल रोड मोहल्ला दरीबा निवासी राजेश कुमार 29 नवंबर 1991 को स्कूटर से जनपद शाहजहांपुर थाना अल्लाहगंज की ओर जा रहे थे। शाम को सड़क पर खड़े बदमाशों ने मारपीट कर स्कूटर लूट लिया था। पुलिस ने राजेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तत्कालीन अल्लाहगंज एसओ यशवंत सिंह ने शहर कोतवाली के गांव धर्मपुर कटरी निवासी फरियाद को पकड़ लिया और लूटा गया स्कूटर बरामद कर लिया था।
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पूछताछ में जनपद शाहजहांपुर थाना परौर गांव पंखाखेड़ा निवासी नाथू उर्फ टीमा उर्फ सिपाहिया भी घटना में शामिल होना बताया गया। विवेचक ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान फरियाद की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर नाथू उर्फ टीमा उर्फ सिपाहिया को दोषी करार दिया है। उन्होंने दोषी को सजा सुनाने के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेय ने दलीलें दीं।
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