फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   old form 38 Will be able to use E - transmission

वाणिज्य कर में पुराने फॉर्म-38 हो सकेंगे इस्तेमाल

Tue, 02 Jun 2015 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर Updated Tue, 02 Jun 2015 01:51 AM IST
विज्ञापन
old form 38 Will be able to use E - transmission
एक जून से 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-संचरण व्यवस्था से माल के परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है लेकिन वाणिज्य कर कमिश्नर ने विशेष सहूलियत देते हुए 31 मई तक जारी फॉर्म-38 को वैध घोषित करते हुए इनके इस्तेमाल की अनुमति दी है, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
विज्ञापन


करीब दो साल पहले ई-संचरण व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से लागू किया गया था। शुरू में इसका भारी विरोध हुआ, मगर धीरे-धीरे जब व्यापारियों ने इस व्यवस्था के फायदे समझे तो सबकुछ सामान्य हो गया। इधर एक जून से 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई-संचरण अनिवार्य कर दिया गया है।
विज्ञापन


कुछ व्यापारी संगठन इसके विरोध में हैं, उन्होंने कमिश्नर को इस संबंध में प्रत्यावेदन भी दिया मगर फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया गया है। कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि नई व्यवस्था व्यापारियों को विभागीय झंझटों से बचाने के लिए की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि यह सहूलियत दी गई है कि जो फॉर्म-38 बीती 31 मई तक जारी हो गए हैं, उनका उपयोग माल के परिवहन में किया जा सकता है। ये फॉर्म बेकार नहीं होंगे। फॉर्म समाप्त होने के बाद पूरी तरह ई-संचरण व्यवस्था से माल लाया जाएगा।
----------------------

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed