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GST के चलते अब सस्ते में देखने को मिलेगी फिल्में, जानिए कैसे
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 01 Jul 2017 11:14 PM IST
सार
-फिल्म टिकट सस्ता, केबल कनेक्शन सस्ता
-केबल पर 25 और फिल्म पर 40 प्रतिशत मनोरंजन कर खत्म
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विस्तार
जीएसटी लागू होने से मल्टीप्लैक्स और टॉकीजों में फिल्में सस्ते में देखने को मिलेंगी। केबल और डीएचटी कनेक्शन भी सस्ता हो गया है। इसलिए सीरियल भी सस्ते में देखने को मिलेंगे।
अभी तक फिल्म के टिकट पर 40 फीसदी और केबल कनेक्शन पर था 25 फीसदी मनोरंजन कर पड़ता था। जिले में 3.72 लाख केबल कनेक्शन हैं। डीटीएच कनेक्शन अलग से हैं। अब फिल्म की सौ रुपये तक की टिकट पर 18 और सौ रुपये से ज्यादा की टिकट पर 28 प्रतिशत जीएसटी पड़ेगा। इस तरह फिल्मों के टिकट सस्ते होंगे। यूं तो ज्यादातर केबल ऑपरेटर अपने ऊपर जीएसटी लागू न होने की बात कह रहे हैं।
उनका तर्क है कि 20 लाख रुपये वार्षिक टर्न ओवर पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं मनोरंजन कर विभाग (अब वजूद में नहीं) के अफसरों का कहना है कि केबल ऑपरेटर भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। जीएसटी एक्ट की धारा 24 में इसका प्रावधान है। केबल आपरेटर सर्विस प्रोवाइडर के दायरे में आएंगे। इसलिए उन्हें अपने केबल कनेक्शनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। अभी तक केबल ऑपरेटर को 25 प्रतिशत मनोरंजन कर और 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होता था। अब सिर्फ 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इस तरह केबल कनेक्शन भी सस्ता हो जाएगा।
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मनोरंजन कर विभाग आदेश के इंतजार में
मनोरंजन कर विभाग शनिवार से खत्म हो गया है। शनिवार को इस विभाग में पुराना मनोरंजन कर जमा कराया जाता रहा। विभाग में एक जिला मनोरंजन कर अधिकारी और नौ निरीक्षक समेत 16 कर्मचारी हैं। अभी तक विभाग को किसी अन्य विभाग में समायोजन का आदेश नहीं मिला है।
टैक्स कम होने पर लाभ न दिया तो शिकायत
फिल्मों और केबल कनेक्शन पर टैक्स कम होने के बावजूद लाभ न देने पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत पर कमेटी जांच कर उपभोक्ता को इसका लाभ दिलाएगी। मनोरंजन कर विभाग (अब वजूद नहीं) के अफसरों के मुताबिक जीएसटी एक्ट की धारा 164 में एंटी प्रोफटिंग रूल्स बनाए गए हैं। इसमें गुड्स या सर्विस प्रोवाइडर के टैक्स कम होने के बावजूद लाभ न देने पर उपभोक्ता स्टैडिंग एंड स्क्रीनिंग कमेटी से शिकायत कर सकेगा।
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अभी तक फिल्म के टिकट पर 40 फीसदी और केबल कनेक्शन पर था 25 फीसदी मनोरंजन कर पड़ता था। जिले में 3.72 लाख केबल कनेक्शन हैं। डीटीएच कनेक्शन अलग से हैं। अब फिल्म की सौ रुपये तक की टिकट पर 18 और सौ रुपये से ज्यादा की टिकट पर 28 प्रतिशत जीएसटी पड़ेगा। इस तरह फिल्मों के टिकट सस्ते होंगे। यूं तो ज्यादातर केबल ऑपरेटर अपने ऊपर जीएसटी लागू न होने की बात कह रहे हैं।
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उनका तर्क है कि 20 लाख रुपये वार्षिक टर्न ओवर पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं मनोरंजन कर विभाग (अब वजूद में नहीं) के अफसरों का कहना है कि केबल ऑपरेटर भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। जीएसटी एक्ट की धारा 24 में इसका प्रावधान है। केबल आपरेटर सर्विस प्रोवाइडर के दायरे में आएंगे। इसलिए उन्हें अपने केबल कनेक्शनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। अभी तक केबल ऑपरेटर को 25 प्रतिशत मनोरंजन कर और 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होता था। अब सिर्फ 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इस तरह केबल कनेक्शन भी सस्ता हो जाएगा।
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मनोरंजन कर विभाग आदेश के इंतजार में
मनोरंजन कर विभाग शनिवार से खत्म हो गया है। शनिवार को इस विभाग में पुराना मनोरंजन कर जमा कराया जाता रहा। विभाग में एक जिला मनोरंजन कर अधिकारी और नौ निरीक्षक समेत 16 कर्मचारी हैं। अभी तक विभाग को किसी अन्य विभाग में समायोजन का आदेश नहीं मिला है।
टैक्स कम होने पर लाभ न दिया तो शिकायत
फिल्मों और केबल कनेक्शन पर टैक्स कम होने के बावजूद लाभ न देने पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत पर कमेटी जांच कर उपभोक्ता को इसका लाभ दिलाएगी। मनोरंजन कर विभाग (अब वजूद नहीं) के अफसरों के मुताबिक जीएसटी एक्ट की धारा 164 में एंटी प्रोफटिंग रूल्स बनाए गए हैं। इसमें गुड्स या सर्विस प्रोवाइडर के टैक्स कम होने के बावजूद लाभ न देने पर उपभोक्ता स्टैडिंग एंड स्क्रीनिंग कमेटी से शिकायत कर सकेगा।