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Kanpur News: बहू की हत्या में सास को 14 साल का कारावास
Wed, 10 Jun 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 10 Jun 2026 01:14 AM IST
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कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के डूभरपुर के मजरा बंगला में वर्ष 2017 में महिला की हत्या की गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सास को दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतनखेड़ा गांव निवासी भंवरकली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उसने पुत्री कविता कुमारी की शादी 16 जून 2014 को घाटमपुर के डूभरपुर मजरा बंगला निवासी रामकेश उर्फ सीलू के साथ की थी। आरोप लगाया था कि ससुराली अतिरिक्त दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 15 अप्रैल 2017 को ससुरालियों ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां की तहरीर पर पति रामकेश, सास कलावती उर्फ कमला व ससुर जीवनलाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने जांच कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक हिमांशु कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने बचाव व अभियोजन की दलील सुनी। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सास कलावती उर्फ कमला को दोष सिद्ध करते हुए 14 साल की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पति व ससुर की मृत्यु हो गई थी। इस पर अदालत ने उनके नाम पत्रावली से हटा दिए थे।
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फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतनखेड़ा गांव निवासी भंवरकली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उसने पुत्री कविता कुमारी की शादी 16 जून 2014 को घाटमपुर के डूभरपुर मजरा बंगला निवासी रामकेश उर्फ सीलू के साथ की थी। आरोप लगाया था कि ससुराली अतिरिक्त दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 15 अप्रैल 2017 को ससुरालियों ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां की तहरीर पर पति रामकेश, सास कलावती उर्फ कमला व ससुर जीवनलाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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पुलिस ने जांच कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक हिमांशु कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने बचाव व अभियोजन की दलील सुनी। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सास कलावती उर्फ कमला को दोष सिद्ध करते हुए 14 साल की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पति व ससुर की मृत्यु हो गई थी। इस पर अदालत ने उनके नाम पत्रावली से हटा दिए थे।
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