फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mother-in-law gets 14 years' imprisonment for murdering daughter-in-law

Kanpur News: बहू की हत्या में सास को 14 साल का कारावास

Wed, 10 Jun 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 10 Jun 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Mother-in-law gets 14 years' imprisonment for murdering daughter-in-law
कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के डूभरपुर के मजरा बंगला में वर्ष 2017 में महिला की हत्या की गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सास को दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतनखेड़ा गांव निवासी भंवरकली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उसने पुत्री कविता कुमारी की शादी 16 जून 2014 को घाटमपुर के डूभरपुर मजरा बंगला निवासी रामकेश उर्फ सीलू के साथ की थी। आरोप लगाया था कि ससुराली अतिरिक्त दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 15 अप्रैल 2017 को ससुरालियों ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां की तहरीर पर पति रामकेश, सास कलावती उर्फ कमला व ससुर जीवनलाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच कर सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक हिमांशु कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने बचाव व अभियोजन की दलील सुनी। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सास कलावती उर्फ कमला को दोष सिद्ध करते हुए 14 साल की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पति व ससुर की मृत्यु हो गई थी। इस पर अदालत ने उनके नाम पत्रावली से हटा दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed