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उन्नाव कांड: फर्जी टीसी मामले में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को जमानत, कुलदीप ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
Thu, 26 Sep 2019 09:57 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 26 Sep 2019 09:57 PM IST
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भारी सुरक्षा के बीच उन्नाव कोर्ट पहुंचा दुष्कर्म पीड़िता का चाचा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के खिलाफ चल रहे फर्जी टीसी के मामले में गुरुवार को जमानत मिल गई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सात ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चाचा की जमानत मंजूर की। दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर अलग अलग अदालतों में कई मामले चल रहे हैं।
विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के चाचा के खिलाफ 21 दिसंबर 2018 को विधायक के साथ महिला सह आरोपी शशि सिंह के पति ने न्यायालय के माध्यम से माखी थाने में पीड़िता की फर्जी टीसी दाखिल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के चाचा के खिलाफ 21 दिसंबर 2018 को विधायक के साथ महिला सह आरोपी शशि सिंह के पति ने न्यायालय के माध्यम से माखी थाने में पीड़िता की फर्जी टीसी दाखिल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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भारी सुरक्षा के बीच उन्नाव कोर्ट पहुंचा दुष्कर्म पीड़िता का चाचा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विवचेक ने जांच के बाद टीसी फर्जी होने की आख्या लगाकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी। पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों में गड़बड़ी की बात सामने आने पर सीबीआई ने भी अपने स्तर से विधायक के भाई अतुल सेंगर के स्कूल और पीड़िता की ननिहाल रायबरेली स्थित स्कूल में भी जांच की थी।
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा ने सीबीआई को एक टीसी दी थी जिसमें उसकी जन्मतिथि 17 अगस्त 2001 दिखाई गई थी। जबकि रायबरेली स्थित स्कूल के अभिलेखों में पीड़िता की जन्मतिथि 18 अगस्त 2002 दर्ज पाई गई थी।
माखी थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अहसानउल्ला खां ने चाचा के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी, अशोक द्विवेदी व सहयोगी विमल यादव ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। जिस पर न्यायालय ने आरोपी चाचा की जमानत मंजूर की।
दुष्कर्म पीड़िता के चाचा ने सीबीआई को एक टीसी दी थी जिसमें उसकी जन्मतिथि 17 अगस्त 2001 दिखाई गई थी। जबकि रायबरेली स्थित स्कूल के अभिलेखों में पीड़िता की जन्मतिथि 18 अगस्त 2002 दर्ज पाई गई थी।
माखी थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अहसानउल्ला खां ने चाचा के अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी, अशोक द्विवेदी व सहयोगी विमल यादव ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। जिस पर न्यायालय ने आरोपी चाचा की जमानत मंजूर की।