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IIT छात्रा से यौन शोषण का मामला: एसीपी की पत्नी के आरोपों को सही बताने वाला दरोगा लाइन हाजिर
Wed, 07 May 2025 10:34 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 07 May 2025 10:34 PM IST
सार
Kanpur News: आईआईटी की पीएचडी छात्रा से यौन शोषण के मामले में एसीपी की पत्नी के आरोपों को सही बताने वाले दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरोगा ने अधिकारियों को बिना सूचना दिए कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट लगाई थी।
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मोहम्मद मोहसिन खान केस
- फोटो : amar ujala
विस्तार
आईआईटी की पीएचडी छात्रा से यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आया है। एसीपी मोहसिन खान की पत्नी की ओर से कोर्ट में दाखिल गए प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट लगाने वाले दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना जांच और अधिकारियों को सूचना दिए तथ्य छिपाकर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। दरोगा ने कोर्ट के साथ अधिकारियों को गुमराह किया, जिससे उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है।
मोहसिन खान की पत्नी सुहैला सैफ ने बीते एक अप्रैल को कानपुर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि एक दिसंबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे वह पति व परिजनों के साथ नवाबगंज स्थित सरकारी आवास पर थीं। आईआईटी की पीएचडी छात्रा उनके आवास में घुस आई और गेट अंदर से बंद कर लिया। छात्रा ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे पति से बहुत प्रेम करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। मगर तुम और तुम्हारा यह बेटा और बेटी मेरे और तुम्हारे पति के बीच में बाधा बन रहे हैं, जिसकी वजह से मोहसिन मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तुम उसे तलाक दो। वर्ना किसी झूठे मुकदमे फंसा दूंगी।
इस मामले में कोर्ट ने 16 अप्रैल को थाने से रिपोर्ट मांगी थी। 18 अप्रैल को रावतपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश प्रसाद बाजपेई ने रिपोर्ट दी। इसमें उन्होंने घटना को सत्य बताया। कोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश दिया कि सुहैला सैफ एफआईआर करा सकती हैं। 22 अप्रैल को उन्हाेंने रावतपुर थाने पहुंचकर छात्रा के खिलाफ तहरीर दीं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 29 अप्रैल को कोर्ट ने स्पष्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश रावतपुर थाने को दिए तब जाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट हुई।
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मामले की जांच हुई तो दरोगा के फर्जीवाड़ा का पता चला। अधिकारियों का कहना है कि मोहसिन खान का सरकारी आवास नवाबगंज थानाक्षेत्र में आता है। ऐसे में रिपोर्ट वहां दर्ज होनी चाहिए। आखिर रावतपुर थाने में क्यों दर्ज हुई। पुलिस अधिकारियों ने रावतपुर इंस्पेक्टर को डांट लगाने के साथ ही रिपोर्ट लगाने वाले दरोगा राजेश प्रसाद बाजपेई के खिलाफ विभागीय जांच कर लाइन हाजिर कर दिया।
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मोहसिन खान की पत्नी सुहैला सैफ ने बीते एक अप्रैल को कानपुर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि एक दिसंबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे वह पति व परिजनों के साथ नवाबगंज स्थित सरकारी आवास पर थीं। आईआईटी की पीएचडी छात्रा उनके आवास में घुस आई और गेट अंदर से बंद कर लिया। छात्रा ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे पति से बहुत प्रेम करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं। मगर तुम और तुम्हारा यह बेटा और बेटी मेरे और तुम्हारे पति के बीच में बाधा बन रहे हैं, जिसकी वजह से मोहसिन मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तुम उसे तलाक दो। वर्ना किसी झूठे मुकदमे फंसा दूंगी।
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इस मामले में कोर्ट ने 16 अप्रैल को थाने से रिपोर्ट मांगी थी। 18 अप्रैल को रावतपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश प्रसाद बाजपेई ने रिपोर्ट दी। इसमें उन्होंने घटना को सत्य बताया। कोर्ट ने 21 अप्रैल को आदेश दिया कि सुहैला सैफ एफआईआर करा सकती हैं। 22 अप्रैल को उन्हाेंने रावतपुर थाने पहुंचकर छात्रा के खिलाफ तहरीर दीं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 29 अप्रैल को कोर्ट ने स्पष्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश रावतपुर थाने को दिए तब जाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट हुई।
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मामले की जांच हुई तो दरोगा के फर्जीवाड़ा का पता चला। अधिकारियों का कहना है कि मोहसिन खान का सरकारी आवास नवाबगंज थानाक्षेत्र में आता है। ऐसे में रिपोर्ट वहां दर्ज होनी चाहिए। आखिर रावतपुर थाने में क्यों दर्ज हुई। पुलिस अधिकारियों ने रावतपुर इंस्पेक्टर को डांट लगाने के साथ ही रिपोर्ट लगाने वाले दरोगा राजेश प्रसाद बाजपेई के खिलाफ विभागीय जांच कर लाइन हाजिर कर दिया।
दरोगा राजेश प्रसाद बाजपेई को लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने तथ्यों को छुपाते हुए गलत तरह से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। दरोगा की अब इस मामले में विभागीय जांच होगी। केस को नवाबगंज थाने में ट्रांसफर कराने की रिपोर्ट भी वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी गई है। - अभिषेक पांडेय, एसीपी कल्याणपुर
दरोगा ने ऐसे किया खेल
16 अप्रैल को कोर्ट ने प्रारंभिक जांच पुलिस को सौंपी। इसका आदेश नियमानुसार पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम बाबू द्वारा थाना रावतपुर के डाक मुंशी को सुपुर्द नहीं किया, बल्कि एसआई राजेश प्रसाद बाजपेई ने सीधे पैरोकार से आदेश ले लिया। दरोगा ने इंस्पेक्टर को आदेश की जानकारी दिए बगैर और बिना जांच किए ही रिपोर्ट लगा दी। यह जांच गुरुदेव चौकी इंचार्ज को करनी थी। फिर गुरुदेव चौकी इंचार्ज ने जांच की तो मोहसिन का घर और घटनास्थल नवाबगंज थानाक्षेत्र में मिला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट थाना प्रभारी को सौंप दी। यहीं नहीं दरोगा राजेश कुमार बाजपेई ने घटना को सत्य बताने वाली रिपोर्ट लगाने से पहले एक रिपोर्ट यह भी लगाई थी कि एसीपी की पत्नी या आईआईटी स्कॉलर के खिलाफ रावतपुर थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उस रिपोर्ट में इंस्पेक्टर रावतपुर केके मिश्रा के भी हस्ताक्षर थे। सवाल यह है कि उसी रिपोर्ट में कोर्ट को यह क्यों नहीं अवगत कराया गया कि मामला रावतपुर नहीं, बल्कि नवाबगंज थाना क्षेत्र का है।
16 अप्रैल को कोर्ट ने प्रारंभिक जांच पुलिस को सौंपी। इसका आदेश नियमानुसार पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम बाबू द्वारा थाना रावतपुर के डाक मुंशी को सुपुर्द नहीं किया, बल्कि एसआई राजेश प्रसाद बाजपेई ने सीधे पैरोकार से आदेश ले लिया। दरोगा ने इंस्पेक्टर को आदेश की जानकारी दिए बगैर और बिना जांच किए ही रिपोर्ट लगा दी। यह जांच गुरुदेव चौकी इंचार्ज को करनी थी। फिर गुरुदेव चौकी इंचार्ज ने जांच की तो मोहसिन का घर और घटनास्थल नवाबगंज थानाक्षेत्र में मिला। उन्होंने अपनी रिपोर्ट थाना प्रभारी को सौंप दी। यहीं नहीं दरोगा राजेश कुमार बाजपेई ने घटना को सत्य बताने वाली रिपोर्ट लगाने से पहले एक रिपोर्ट यह भी लगाई थी कि एसीपी की पत्नी या आईआईटी स्कॉलर के खिलाफ रावतपुर थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उस रिपोर्ट में इंस्पेक्टर रावतपुर केके मिश्रा के भी हस्ताक्षर थे। सवाल यह है कि उसी रिपोर्ट में कोर्ट को यह क्यों नहीं अवगत कराया गया कि मामला रावतपुर नहीं, बल्कि नवाबगंज थाना क्षेत्र का है।