फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   man get ten year imprisonment in misdeed case

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा, घर ले जाकर बनाया था शिकार

Tue, 06 Aug 2019 07:47 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, महोबा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 06 Aug 2019 07:47 PM IST
विज्ञापन
man get ten year imprisonment in misdeed case
दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की सजा
यूपी के महोबा में चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट अधिनियम कोर्ट की अदालत ने मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषी को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका। 
विज्ञापन


पांच अगस्त 2015 को कोतवाली कुलपहाड़ के ग्राम ठठेवरा निवासी एक 14 साल की किशोरी गांव के हैंडपंप में पानी भरने गई थी। तभी गांव का ही प्रेमचंद्र अहिरवार पुत्र दामोदर अहिरवार किशोरी को पकड़कर अपने घर में ले गया। जहां पर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक किशोरी को अपने घर में रखे रहा।
विज्ञापन


 

किशोरी के माता-पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे। पीड़िता की चाची भतीजी को तलाशते हुए हैंडपंप के पास पहुंची तो बच्चों ने बताया कि उनकी भतीजी को गांव का प्रेमचंद्र पकड़कर अपने घर ले गया है। ग्रामीणों के साथ चाची के पहुंचने पर प्रेमचंद्र कुल्हाड़ी लेकर निकल आया और घर में घुसने से मना कर दिया।

तभी चाची ग्रामीणों के साथ में घर के अंदर घुसी और भतीजी को बाहर ले आई। पांच अगस्त 2015 को ही पीड़िता के चाचा जियालाल ने कोतवाली कुलपहाड़ में प्रेमचंद्र अहिरवार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने दोनों पक्षों की बहस और गवाह सुनने के बाद प्रेमचंद्र को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। इस मुकदमे की सरकार पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed