{"_id":"5cf27628bdec2207215a57c3","slug":"man-get-10-years-jail-for-misdeed-with-girl","type":"story","status":"publish","title_hn":"तीन वर्ष पहले हैवान ने मासूम से किया था दुष्कर्म, अब मिली इतने सालों की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तीन वर्ष पहले हैवान ने मासूम से किया था दुष्कर्म, अब मिली इतने सालों की सजा
Sat, 01 Jun 2019 06:28 PM IST
प्रशांत कुमार
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sat, 01 Jun 2019 06:28 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
औरैया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने सहायल थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अतीत उर्फ बड़ेलाल निवासी पुर्वामका को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक (पास्को) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीड़ित 11 वीं कक्षा की छात्रा ने स्वयं सहायल थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह 30 सितंबर 2016 की शाम करीब पांच बजे खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी। तभी बाजरा के खेत के पास पुर्वामका निवासी अतीत उर्फ बड़ेलाल पुत्र मुनीष चंद्र ने उसे पकड़ लिया और बाजरा के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
इस मामले की रिपोर्ट के आधार पर धारा 376, 506 व पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ व विवेचना के बाद चार्जशीट एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व सहयोग चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम ने नाबालिग पीड़िता के साथ हुए अपराध को अत्यधिक गंभीर प्रकृति का मामला बताते हुए कठोर दंड देने की मांग रखी।
विज्ञापन
बचाव पक्ष ने 23 वर्षीय आरोपी नवयुवक को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेश चौधरी ने अभियुक्त अतीत उर्फ बड़े लाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। दोष सिद्ध अपराधी अतीत को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक (पास्को) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीड़ित 11 वीं कक्षा की छात्रा ने स्वयं सहायल थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह 30 सितंबर 2016 की शाम करीब पांच बजे खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी। तभी बाजरा के खेत के पास पुर्वामका निवासी अतीत उर्फ बड़ेलाल पुत्र मुनीष चंद्र ने उसे पकड़ लिया और बाजरा के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
इस मामले की रिपोर्ट के आधार पर धारा 376, 506 व पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ व विवेचना के बाद चार्जशीट एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व सहयोग चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम ने नाबालिग पीड़िता के साथ हुए अपराध को अत्यधिक गंभीर प्रकृति का मामला बताते हुए कठोर दंड देने की मांग रखी।
विज्ञापन
बचाव पक्ष ने 23 वर्षीय आरोपी नवयुवक को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेश चौधरी ने अभियुक्त अतीत उर्फ बड़े लाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। दोष सिद्ध अपराधी अतीत को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।