फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Make payment to MSMEs by 31st, you will get benefit in return of expenditure

Kanpur News: एमएसएमई को 31 तक कर दें भुगतान, खर्च का रिटर्न में मिल सकेगा लाभ

Tue, 18 Mar 2025 01:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Mar 2025 01:06 AM IST
विज्ञापन
Make payment to MSMEs by 31st, you will get benefit in return of expenditure
कानपुर। एमएसएमई इकाइयों को 31 मार्च तक भुगतान करने के बाद ही कारोबारी खर्च का लाभ रिटर्न में ले सकेंगे। भुगतान न होने की स्थिति में करदाता को लाभ नहीं मिलेगा और उसकी आय में जुड़ने पर आयकर का भुगतान करना होगाा।
विज्ञापन


सूक्ष्म और लघु इकाइयों से खरीदे गए माल या सेवा प्राप्त करने के मामले में क्रेता को भुगतान 15 दिन के भीतर करना होगा। यदि लिखित अनुबंध 45 दिन से अधिक का है। तब अधिकतम 45 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा।
विज्ञापन


तभी उस खर्च (खरीद) की धनराशि की छूट आयकर में आमदनी से घटाए जाने के रूप में उसी वित्तीय वर्ष में मिल सकेगी। अन्यथा उस धनराशि से आमदनी बढ़ जाएगी। आयकर का भुगतान क्रेता करदाता को करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह कानून सूक्ष्म एवं लघु निर्माण और सेवा देने वाली इकाइयों पर लागू है। ट्रेडर्स पर यह कानून लागू नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया कि अभी तक सरकार ने इस नियम में कोई संशोधन नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी ये नियम लागू रहेंगे।


हालांकि यदि कारोबारी 15 दिन, 45 दिन की अवधि बीतने के बाद भी यदि क्रेता व्यापारी इसी वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च 2025 तक भुगतान कर देगा। तब उसे इसी वित्तीय वर्ष में खर्च (खरीद) की छूट का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी समाधान योजना 2025-26 के लिए आवेदन 31 मार्च 2025 तक करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed