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Mahoba: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 07 Dec 2024 11:34 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 07 Dec 2024 11:34 PM IST
सार

Mahoba News: चार साल पहले किशोरी को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Mahoba: 20 years imprisonment to the accused for misdeed with teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

किशोरी को फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को गांव का कप्तान सिंह एक नवंबर 2020 की रात फुसलाकर भगा ले गया था। जब वह रात दो बजे जागा तो पुत्री नहीं मिली। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे ईंट-भट्ठे में रखकर दुष्कर्म किया। न्यायालय ने पांच मार्च 2021 को कप्तान सिंह के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए। अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने कप्तान सिंह को 20 साल की सजा सुनाई।
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